कैलाली ओ कञ्चनपुरमे प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ११ चैत । कोरोना भाइरस संक्रमण फैले सेक्ना जोखिमलाई मध्यनजर कैटी स्थानीय प्रशासन कैलाली ओ कञ्चनपुरसे टमान प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था लागू करले बा ।
जौन अनुसार भेला हुइना, जात्रा, पर्व, भीडभाड, महोत्सव, जुलुस, मेला लगाइ नैपैना हो । जिल्ला सुरक्षा समिति ओ जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रके बैठकसे स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कैलालीमे चैत ११ गतेसे औरे व्यवस्था नैहुइटसम उ आदेश जारी करल हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालसे हस्ताक्षरित उ आदेश जारी करल हो । मने कञ्चनपुरमे इहीसे आघे चैत १० गते मंगरके रात १२ बजेसे लागू हुइना मेरके प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो अइसीन आदेश जारी कर सेक्ले बा ।
प्रशासन कार्यालयसे जारी सूचनामे धार्मिक तथा सामाजिक स्थलमे सामाजिक दूरीलगायत जनस्वास्थ्य सुरक्षाके मापदण्ड पूर्ण पालना करे पर्र्ना, अत्यावश्यक बाहेकके व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, यातायात लगागतके सेवा एवं मनैनहे आवागमन सकारे ४ से साँझ १० बजेसम जनस्वास्थ्यके सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण पालना कैके सञ्चालन करे पैना जनाइल बा ।
कञ्चनपुर जिल्लास्थित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामे रहल नेपाल प्रवेश कैना गड्डाचौकी ओ गौरीफन्टासे मापदण्ड बमाजेजिम यात्रुनके आगमान ओ मालसामानके ढुवानी व्यवस्था सकारे ६ से साँझ ८ बजेसम कायम हुइना मेरके निरन्तरता डेना जनाइल बा । ‘इ बाहेकके सक्कु प्रवेश बिन्दु ओ खुला सिमानाके जुनसुके स्थानसे हुइ सेक्ना यात्रुहुक्रनके आवागमन पूर्ण रुपमे बन्द करल बा,’ जारी करल आदेशमे उल्लेख बा, ‘तोकल नाकासे नेपाल प्रवेश करुइया सक्कु नेपाली नागरिक ओ पूर्व स्वीकृति प्राप्त भारतीय नागरिकके अभिलेख राख्न ओ नाकामे रहल हेल्थ डेस्कसे अनिवार्य रुपमे स्वास्थ्य परीक्षण करे पर्ना बा ।’
जारी आदेश अनुसार जुरी आइल यात्रुहुक्रनके औलोके आरडिटी तथा सम्भव हुइलसम कोभिड १९ के एन्टिीजन परीक्षण करे पर्ना बा । ओस्टके, कार्यालय, संघ संस्था, शैक्षिक संस्था फेन सामाजिक दूरीलगायत जनस्वास्थ्य सुरक्षाके मापदण्ड पूर्ण रुपमे पालना कैके नियमित रुपमे कार्यालय सञ्चालन कैके सेवा प्रवाह कैना, बैठक गोष्ठी वा सेमिनार भर्चुअल माध्यमसे करे पर्ना, अत्यावश्यक बैठक गोष्ठी वा सेमिनार करे परलेसे जनस्वास्थ्यके मापदण्डके पूर्ण परिपालन करे पर्र्ना आदेशमा उल्लेख बा ।
जारी आदेशके अवज्ञा कैलेसे संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही कैना जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनैले बा ।

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