थारु राष्ट्रिय दैनिक
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भौतिक उपस्थितके कार्यक्रममे रोक

पहुरा | ८ बैशाख २०७८, बुधबार
भौतिक उपस्थितके कार्यक्रममे रोक

हाटबजार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, जिम खाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, रङशाला बन्द हुइना ।

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ८ वैशाख ।
गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाके निर्णय कार्यान्वयन कराइक लाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसे भौतिक उपस्थितके सक्कु कार्यक्रम बैशाख मसान्तसम नइकैना अनुरोध करले बा ।

दुसरा लहरके कोरोना संक्रमण फेरसे फैले लागलपाछे गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा सिंहदरबारके गैल ६ गतेके निर्णय कार्यान्वयन कैना निर्णय करल हो ।

सर्वपक्षिय बैठकसे यी जिल्लाके धनगढी उपमहानगरपालिकाभिटर पर्ना सक्कु विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतके शैक्षिक संस्थासे यिहे २०७८ सालके बैशाख मसान्तसम भौतिक रूपमे उपस्थित नइकराके भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइके विधि अपनाके शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन कैना करैना कहल बा । और स्थानीय तहके हकमे केन्द्रके २०७८ बैशाख ५ गतेक निर्णयानुसार दश दिनसम अपन–अपन क्षेत्रभिटर पर्ना शैक्षिक संस्था बन्द कैना निर्णय करडेना जिल्लास्थित सक्कु स्थानीय तहहे फेरसे अनुरोध कैना जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली जनैले बा ।

जिल्लाभिटर सञ्चालनमे रहल विद्यालय ओ कलेजके पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाके सक्कु मेरिक प्रयोगात्मक कक्षा जनस्वास्थ्यके तोकल वमोजिमके मापदण्ड पालना करके÷कराके सञ्चालन कैना/करैना कहल बा ।

सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाटबजार, रङशालामे हुइना दर्शक सहितके खेलकुद ओ मनैनके भिडभाड हुइना और सक्कु मेरिक कार्यक्रम यिहे २०७८ साल वैशाख मसान्तसम बन्द कैना÷करैना कहल बा ।

मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतके धार्मिक स्थलमे जनस्वास्थ्यके मापदण्ड पालना कैना करके/कराके यिहे २०७८ साल वैशाख मसान्तसम नित्य पूजा, ध्यान ओ प्रार्थना मात्र कैना÷करैना कहल बा ।

अनावश्यक रुपमे कौनोफे सामान नइछुना, दुई व्यक्तिके बीचमे दुई मिटर दूरी कायम कैना, मास्क अनिवार्य कैना,बार–बार साबुन पानीसे हात धुइना वा सेनिटाइज कैना सर्तमे सपिङ मल, डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालन कैना/करैना बा । तोकल बमोजिमके जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना कैना÷करैना दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकके हुइना बा ।

जिल्ला भिटर हुइना मेला महोत्सव, जात्रा, पर्व, भोज, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायत टमान प्रकारके अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन करेबेर पच्चीस जानेसे ढेर नइहुइना ओ जनस्वास्थ्यके मापदण्डके पालना हुइना करके केल सञ्चालन करैना÷कैना कहल बा ।

भोज वा व्रतबन्धके लाग पार्टी प्यालेस प्रयोग कैना/कराई पर्ना हुइलेसे पच्चीस जानेसे नइबढना ओ जनस्वास्थ्यके तोकल मापदण्ड पूर्ण रुपमे पालना कैना सर्तमे प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूके पूर्व स्वीकृति लेके सञ्चालन कैना÷करैना बा ।

सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक, तालीम, प्रशिक्षण जैसिन क्रियाकलाप सञ्चालन करेबेर भर्चुअल माध्यमसे कैना, भौतिक रूपमे उपस्थित होके करे परलेसे ढीउरमे पच्चीस जाने केल सहभागी रहना कैके तोकल बमोजिमके जनस्वास्थ्यके मापदण्डके पालना कैना शर्तमे सञ्चालन कैना/करैना, सुरक्षा निकायके आन्तरिक तालिमके हकमे जनस्वास्थ्यके मापदण्ड पालना हुइना व्यवस्था मिलाके सञ्चालन करे सेक्जाई कहल बा ।

यातायात मापदण्डके पूर्ण पालना करके/कराके मर्यादित ओ अनुशासित तवरसे केल सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन कैना/करैना, सवारी साधनके ढोकामे ओ सवारी साधनभित्रे अनिवार्य रुपमे सेनिटाइजरके व्यवस्था करे पर्र्ना, चालक तथा सहचालक मास्क ओ भाइजर अनिवार्य रुपमे लगाइ पर्ना, सवारी साधनहे दैनिक रुपमे निसंक्रमित करे पर्र्ना, मास्क नैलगाइल व्यक्तिहे सवारी साधनमे प्रवेश करे नैडेना, सिट क्षमतासे ढिउर यात्रु नैराख्ना ओ सक्कु यात्रहे मास्क अनिवार्य कैना÷करैना सार्वजनिक यातायातमे कौनो यात्रु मास्क नैलगाके आइलमे चालक वा सहचालकसे ढीउरमे दश रुप्याँ लेके मास्क उपलब्ध कराई पर्र्ना, बिना मास्क यात्रा करल/कराईल पाइलमे सम्बन्धित सवारी साधनके चालक/सहचालक ओ यातायात व्यवसायी ढिउर जिम्मेवार हुई पर्ना निर्णयमे कहल बा । यकर व्यवस्थापन ओ कार्यान्वयनके लाग सम्बन्धित यातायात कम्पनीहे समेत जिम्मेवार बनैनासंगे, सोके अनुगमन जिल्ला प्रहरी ओ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कैना कहल बा ।

लम्मा दूरीमे चल्ना सार्वजनिक यातायातमे बीच डगरामे ठप यात्रु नैचिहुरैना कैके सुरु गन्तव्यसे अन्तिम गन्तव्यसम यातायात सञ्चालन कैना, सवारी साधनमे यात्रा कैना यात्रुओइनके विवरण अनिवार्य रुपमे जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रहे उपलब्ध कराइल पश्चात् केल सवारी साधन सञ्चालन कैना÷करैना कहल बा ।

गेटा विमानस्थलसे हुइना आन्तरिक हवाई उडानके सम्वन्धमे चालक दल ओ सक्कु यात्रुहे मास्क ओ भाईजरके प्रयोग ओ सेनिटाईजर अनिवार्य करके÷कराके ऊ विमानस्थलमे अवतरण हुइना जहाजमे आइल ब्यागेजहे अनिवार्य रुपमे निसंक्रमित करके÷कराके संगे उडान हुइनापूर्व ऊ जहाजहे समेत निसंक्रमित करके÷कराके यकर अनुगमन नेपाल प्रहरीके सहयोगमे गेटा विमानस्थल कैना कहल बा ।

मास्क ओ सेनिटाईजरके प्रयोगहे अनिवार्य बनैना क्रममे सेवाग्राहीके ढिउर भीडभाड रहना सक्कु कार्यालय, बैक ओ पसल जसिन सार्वजनिक स्थलमे सेनिटाइजर ओ मास्कके प्रयोग अनिवार्य करना÷करैना, कौनो व्यक्ति मास्क नैलगाके आइलमे व्यवस्थापकसे ढीउरमे दश रुप्याँ लेके मास्क उपलब्ध करैना, मास्क नैलगाइल व्यक्तिहे कार्यालय, बैंक तथा पसलमे प्रवेश करे नैडेना, यी नियमके पालना सक्कु कार्यालय, पसल ओ सार्वजनिक स्थलमे करे पर्ना बा  ।

होटेल तथा रेष्टुरेन्ट समेट तोकल जनस्वास्थ्यके मापदण्ड पालना करके सेवा डेना ओ होटेल तथा रेष्टुरेन्टके कामदार अनिवार्य रुपमे मास्क, भाइजर ओ पञ्जा लगैना, प्रवेश कैना सक्कु सेवाग्राहीनहे मास्क अनिवार्य कैना, कम्तीमे दुई मिटरके भौतिक दूरी कायम कैना, सेनिटाइजरके व्यवस्था कैना, मास्क नैलगाइल व्यक्तिहे होटेल तथा रेष्टुरेण्ट प्रवेश करे नैडेना, विना मास्क आइल हे प्रवेश पूर्व व्यवस्थापकसे ढीउरमे दश रुप्याँ लेके मास्क उपलब्ध कराइपर्ना, होटेल तथा रेष्टुरेण्टहे नियमित रुपमे निसंक्रमित कैना शर्तमे उल्लेख हुइल बमोजिम सकारे ८ बजसे साँझके ८ बजेसम होटेल तथा रेष्टुरेण्ट संञ्चालन कैना, ऊ समय पश्चात् टेकअवे ओ होम डेलिभरी केल उपलब्ध करैना, राजमार्गमे सञ्चालित होटेल तथा रेष्टुरेन्ट समेट तोकल बमोजिमके जनस्वास्थ्यके मापदण्ड पालना करके÷कराके भिडभाड नैहुइना व्यवस्था मिलाके पालिकपाला करके सेवा डेना कहल बा ।

कोभिड–१९ के संक्रमण फैले नैडेना सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघसंस्था लगायतके जनतासँगे प्रत्यक्ष सम्पर्कमे रहिके सेवा प्रवाह करना सक्कु कार्यालय, निकाय एवं संघसंस्थाहुक्रे विद्युतीय माध्यमसे सेवा प्रवाह कैना/करैना व्यवस्था मिलैना, अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमसे सेवा प्रवाह कर्ना सम्भव नैहुइना ओ ढिउर जनसम्पर्क हुइना कार्यके हकमे सेवा प्रवाह कर्र्ना कार्यालयसे आपन कार्यालयके कामके प्रकृति हेरके स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाके आवश्यक एवं उपयुक्त व्यवस्था मिलैना, नेपाल राष्ट्र बंैक संगे समन्वय करके सक्कु बैंक तथा वित्तीय संस्थामे सेवा तथा कार्यके लाग विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू कैना, सार्वजनिक तथा निजी सेवा प्रदायकसे समेट सम्भव हुइटसम विद्युतीय प्रणाली मार्फत् सेवा प्रदान कैना व्यवस्था मिलैना कहल बा । नियमित रूपमे सञ्चालन हुइपर्र्ना स्वास्थ्य सेवाहुक्रे जनस्वास्थ्यके मापदण्ड पालना करके नियमित सञ्चालन करे सेक्ना बा ।

और सेवा वा कार्यसंगे सम्बन्धित व्यवसायिक, पेशागत ओ सामुदायिक संघ संस्था, निकाय, सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी संघ संस्था, कल कारखानासे ओइसिन सेवा वा कार्य सञ्चालन करेबेर तोकल बमोजिमके जनस्वास्थ्यके मापदण्ड अनिवार्य रुपमे पालना करके÷कराके कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनमे सहयोग कैना बा ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाके रुपमे रहल नेपाल–भारत गौरीफन्टा नाकाके हकमे सीमा नाकाके लग्गे पायक पर्ना स्थानमे कम्तीमे एकहजार क्षमताके होल्डिङ सेन्टरके निर्माण करेक लाग प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फट सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारहे अनुरोध कैना कहल बा ।
ओरके विषयके हकमे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्के कार्यालयके च.नं. मं.वै./ ३२१/४९८५, मिति २०७८।०१।०६ गतेके निर्णयहे कडाईके साथ कार्यान्वयमे लन्ना बा  ।

तोकगिल मापदण्ड पालना हुइल/नैहुइल बारेम अनुगमन कैना यी जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रके २०७७ भदौ १ गतेके वैठकके निर्णय नं. १ वमोजिम गठन हुइल जिल्ला स्तरीय संयुक्त अनुगमन टोलीहे निरन्तरता डेटी अनुगमनके लाग खटैना जनाइल बा ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसे जारी हुइल मापदण्ड, योजना तथा आदेशहे पालना कैना सक्कुजानेक कर्तव्य हो, यी आदेशके अवज्ञा कर्ना वा आदेश कार्यान्वयनमे बाधा पुगाइल व्यक्ति तथा संस्थाहे संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही ओ सजाय हुइनाफे जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द जनैले बा ।

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