निषेधाज्ञामे का करे पैना, का नैकरे पैना ?

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १५ बैशाख । कैलालीमे बैशाख १६ गते अर्थात बिफेक रोजसे एक अँठ्वारके लाग निषेधाज्ञा हुइना हुइल बा । जिल्लामे फैलटी रहल संक्रमण दर ओ मृत्युदरहे मध्यनजर कैटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली एक अँठ्वारके लाग निषेधाज्ञा जारी करल हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालके अध्यक्षमे मंगरके बैठल केन्द्रके बैठकसे उ निर्णय करल हो । निषेधाज्ञा बैशाख १६ गते सकारे ६ बजेसे बैशाख २२ गते राते १२ बजेसम लागु हुइना प्रशासन जनैले बा । उक्त अवधिमे अत्यावश्यक सेवा बाहेकके सक्कु बन्द रहना जनाइल बा ।
का करे पैना का नैकरे पैना ?
निषेधाज्ञाके समयमे अत्यावश्यक बाहेक सक्कु सवारी साधन बन्द रहना बावै । अत्यावश्यक सवारी साधन जस्टे एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकल सवारी साधन, दुग्जन्य पदार्थ बोकल सवारी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाके सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट ओ आइशोलेसनके सवारी स्पष्ट खुल्ना कागजातके आधारमे सञ्चालन हुइना बावै ।
खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीके पसल बाहेक सक्कु पसल बन्द रहना बावै । खाद्य सामग्रीके पसल सकारे ५ बजेसे सकारे १० बजेसम किल खोले पैना बावै ।
सक्कु मेरके सभा सम्मेलन, गोष्ठी तथा भिडभाड हुइना स्थान बन्द रहना बावै । भोजबिहा व्रतबन्धके हकमे जिल्ला प्रशासनसे पूर्व स्वीकृति लेके स्वास्थ्य मापदण्ड पालना कैके ढिउरमे १५ जानेसम किल भेला हुइ पैना बाटै ।
ओस्टके नेपाल सरकारके कर्मचारी, बैंक बित्तीय संस्था तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यालयके कर्मचारीले कार्यालयसे जारी करल परिचयपत्रके आधारमे आवतजावत करे पैना बाटै । पत्रकारके हकमा भर सूचना विभागसे जारी करल परिचयपत्रके आधारमे आवतजावत करे पैना बाटै ।

