कैलालीमे परिमार्जनसहित निशेधाज्ञ २२ गतेसम निरन्तरता

का संचालन करे पैना, का नइपैना
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १५ असार । कैलाली जिल्लामे गैल दिनके निषेधाज्ञहे परिमार्जन करटी फेरसे असार २२ गते रात १२ बजेसम निषेधज्ञाहे निरन्तता डेहल बा ।
यी कार्यालयसे मिति २०७८÷०२÷२०, मिति २०७८÷०२÷३१ ओ मिति २०७८÷०३÷०७ मे जारी करल निषेधादेशहे थप तथा परिमार्जन करके असार १५ गते रात १२ बजेसे असार २२ गते रात १२ः०० बजेसम कैलाली जिल्लाभर लागू हुइना करके निषेधज्ञाहे निरन्तरता डेहल प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल जनैलै ।
का का संचालन करे नइमिल्ना
मनैनके भिडभाड हुइना टमान प्रकारके कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्वीमिङ पुल, पार्क, मनोरञ्जनस्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, हेल्थक्लब फुटशल, जिमखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय, शिक्षण संस्था, समूहमे खेल्ना दर्शक सहितके खेलकूद खोले नइपैना कहल बा । मने होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजा तथा चिया पसल पूर्ण रुपमे बन्द कैना, स्वास्थ्य सुरक्षाके मापदण्ड पालना करटी सकारे ०६ः०० बजेसे साँभ ०८ः०० बजेसम होम डेलिभरी तथा टेक अवे सेवा मात्र डेना कहल बा ।
का का संचालन करे पैना
खाद्य सामग्रीके पसल, निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स ओ भाडावर्तनके पसल, पुस्तक पसल ओ स्टेशनरी, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, सुनचाँदी, गिफट आइटम, भान्साजन्य पसल, पूजा सामग्री बिक्री वितरण कैना पसल, खेलकूद सामग्रीके पसल ओ टेलरिङ पसल सकारे ०६ः०० बजेसे अपरान्ह ०६ः०० बजेसम केल सञ्चालन करे सेक्ना कहल बा ।
वर्कशप ढेरमे तीन जाने केल कामदार धारके सकारे ०६ः०० बजेसे बेलुका ०७ः०० बजेसम केल सञ्चालन करे सेक्ना कहल बा, मने उल्लिखित पसल÷व्यवसायमे जनस्वास्थ्यके मापदण्ड ओ प्रोटोकलके पूर्ण रुपमे पालना कैना÷करैना दायित्व सम्बन्धित सञ्चालकके हुई । अनुगमनके क्रममे पालना नइहुइल पैलेसे पसल÷व्यवसाय बन्द करैना वा कानून बमोजिम कारवाही करजाई ।
सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमे
निजी सवारी साधन जोर–बिजोर प्रणाली अवलम्बन कैना करके कार, जीप, भ्यानमे चालक समेत ढेरमे ४ जाने, ट्याक्सीमे चालक समेत ढेरमे ४ जाने, अटोमे चालक समेत ढेरमे ३ जाने केल सवार करे मिल्ना कहल बा । अटो, मोटरसाइकल ओ स्कुटीके हकमे समेत जोर–बिजोर प्रणाली लागू करके सञ्चालन कैना, यी व्यवस्था जिल्लाभिटर केल लागू कैना ओ जिल्ला बाहिर जाई परलेसे साविक हस अनुमति लेहे परी ।
सार्वजनिक सवारी साधनः– यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधन जोर–बिजोर प्रणाली अवलम्बन कैना करके यी जिल्लाभिटर केल सञ्चालन करे पैना, यैसिक सवारी साधन सञ्चालन करेबेर स्वास्थ्यके मापदण्ड तथा प्रोटोकलके पूर्ण परिपालना करटी भौतिक दुरी कायम हुइना करके (कूल स्वीकृत सीट क्षमतासे ढेर संख्यामे यात्रु नइरख्ने करके) बैठना व्यवस्था मिलैना, चालक, सहचालक तथा यात्रु अनिवार्य मास्क लगैना, सवारी साधनके ढोकामे स्यानिटाइजरके व्यवस्था हुई पर्ना, सहचालकसे पञ्जा लगाई पर्ना ओ सवारी साधन अनिवार्य रुपमे दैनिक निसंक्रमित करे पर्ना बा ।
