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कैलाली कारागारसे ६ कैदीके सजाय मिनाहा

पहुरा | ३ आश्विन २०७८, आईतवार
कैलाली कारागारसे ६ कैदीके सजाय मिनाहा

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ३ कुवाँर ।
संविधान दिवसके अवसर पारके कैलाली कारागारमे रहल ६ जाने कैदीबन्दीके सजाय मिनाहा करल बा ।

कैलालीके चार जाने सहित ६ जाने कैदीके सजाय मिनाहा हुइल जिल्ला कारागार कैलालीके निमित्त जेलर तथा नासु बिरेन्द्रबहादुर बोहरा जानकारी डेलै । ओहकान अनुसार सजाय मिनाहाके लाग दुई जाने भारतीयसहित ९ जनहनके नाउँ सिफारिस करल रहे । जौनमध्ये एक महिलासहित ६ जाने कैदीके सजाय मिनाहा करल हो ।

सजाय मिनाहा हुउइयामे कैलालीके (साविक बलिया गासिव) वडा नम्बर ८ के खेमाकुमारी अर्याल देवकोटा, लम्कीचुँहा नगरपालिका–९ के चक्रबहादुर चौधरी, गौरीगंगा नगरपालिका–६ के प्रेमसिंह साउँद ओ धनगढी उपमहानगरपालिका–८ के रामप्रसाद राना रहल बाटै ।

ओस्टके कञ्चनपुरके राहुल कना कृष्णकुमार चौधरी ओ पर्वत जिल्लाके कृष्ण शर्मा तिवारीके कैद सजाय मिनाहा हुइल निमित्त जेलर बोहरा जानकारी डेलै । उहाँहुक्रन मध्ये चक्रबहादुर चौधरी ओ प्रेमसिं साउँद सवारी ज्यान मुद्धामे कैद भुक्तान करटी रहल रहिट । कलेसे अन्य चारजाने कर्तब्य ज्यान मुद्धा (हत्या) मे कैद सजाय कट्टी रहल रहिट ।

५० प्रतिशत कैद भुक्तान कैके ६ जनहनके बाँकी कैद मिनाहा करल कैलाली कारागारके निमित्त जेलर बोहरा बटैलै । एक बरस कैद सजाय तोकल देवकोटा ६ महिना चार दिन, तीन बरस कैद सजाय तोकल चक्र बहादुर चौधरी एक बरस ६ महिना दुई दिन, तीन बरस कैद सजाय तोकल प्रेम सिंह साउँद एक बरस ६ महिना चार दिन ओ १२ बरस कैद सजाय तोकल राम प्रसाद राना ६ बरस एक महिना नौं दिन कैद भुक्तान करले बाटै ।

ओस्टके २० बरस कैद सजाय तोकल कृष्ण कुमार चौधरी ११ बरस ६ महिना २६ दिन ओ २० बरस कैद सजाय तोकल कृष्ण शर्मा तिवारी १० बरस एक महिना ६ दिन कैद भुक्तान करल निमित्त जेलर बोहरा जानकारी डेलै ।

हाल जिल्ला कारागार कैलालीमे ४९३ जाने कैदीबन्दी रहल बाटै । जौनमध्ये ३६ जाने महिला, ३ जाने आश्रित बालबालिका ओ ४५४ जाने पुरुष सहित ४९३ जाने कैदीबन्दी रहल जिल्ला कारागार कैलाली जनैले बा ।

नेपालके संविधानके धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३, सर्वोच्च अदालतसे २०७७ सावन १९ गते करल फैसला लगायतके आधारमे मन्त्रिपरिषद्के सिफारिसमे उहाँहुक्रनहे कैद मिनाहा कैके माफी डेहल हो ।

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