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बझाङके एक युवकहे फाँसीके सजाय

पहुरा | ९ आश्विन २०७८, शनिबार
बझाङके एक युवकहे फाँसीके सजाय

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ९ कुँवार ।
भारतके उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ जिल्लाके जाजरदेवलमे नेपाली बालिकाउपर बलात्कार करुइया एक युवाहे भारतके अदालतसे फाँसीके सजाय सुनाइल बा ।

चार बर्षीया सौतेली बहिनीयाहे बलात्कार करल आरोपमे पिथौरागढ प्रहरीसे नेपालके बझाङ घर रहल हाल पिथौरागढके जाजरदेवल बैठ्टी आइल ३१ बर्षीय युवाहे वहाँके अदालतसे फाँसीके सजाय सुनाइल हो ।

भारतीय पत्रिका अमर उजालाके अनुसार उ पुरुष ३ अप्रिल २०२१ मे पक्राउ परल रहिट । गाउँमे बाबाडाइके मृत्युपाछे सौटिनीया बहिनीया दादकसंग पिथौरागढमे बैठ्टी आइल बटाइल बा ।

पिथौरागढके जाजरदेवल थानाके एसआई मेघा शर्मा घटनाके जाँच कैके अदालतमे आरोप पत्र दर्ता करल रहिट । प्रमाण ओ बयानके आधारमे आरोप पुष्टि हुइल पिथौरागढ जिल्ला न्यायधीश डा.ज्ञानेन्द्रकुमार शर्माके एकल इजलाससे शुकके आरोपीहे फाँसीके सजाय सुनाइल हो । उ सजाय भारतीय अपराध दण्ड संहिताके धारा ३७६ ए ओ बी अनुसार सुनाइल जनाइल बा ।

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