थारुनहे आरक्षण नैडेहलबारे सर्वोच्चसे कारण डेखाउ आदेश जारी

काठमाडौं, २१ पुस । थारु आरक्षण कोटाके माग कैटी थारु कल्याण कारणी सभा (थाकस)से सर्वोच्च अदालतमे दर्ता करल रिटमे सुनुवाई कैटी सर्वोच्चसे तत्कालके लाग उ विज्ञापनमे पदपूर्ति कैना काम नैकैना नैकरैना सरकारके नाउँमे अन्तरिम आदेश जारी करले बा ।
टमान सरकारी निकायसे लावा कर्मचारी भर्ना कैना उद्देश्यसे प्रकाशित विज्ञापन (सूचना) मे थारु कल्याण कारणी सभा (थाकस) से सर्वोच्च अदालतमे रिट दायर करल रहे । सर्वोच्च अदालतमे पेश हुइल रिटमे सुनुवाई कैटी मंगरके उ आदेश करल हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ के नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश करल हो ।
थाकससे परल रिटमे अधिवक्ता नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, श्रवणकुमार चौधरी, रामचन्द्र सुवेदी, बलबहादुर राई, गोपाल श्रेष्ठ, भागवतप्रसाद चौधरी, विनोद कार्की, भुवनप्रसाद बाग्ले, पुण्यप्रसाद दंगाल, श्री आस्था दाहाल, सुनिलकुमार पटेल, इन्दिरा सिलवाल, संगिता श्रेष्ठ, निर्मला दंगाल, रविन्द्र तामाङ, विष्णु लुइटेल बहस करल रहिट ।
सर्वोच्चसे विपक्षीके नाउमे अन्तरिम आदेश डेटी कहले बा, “इ आदेश प्राप्त हुइल मितिसे डगराके म्याद बाहेक १५ दिनभिटरे विपक्षी नं. ६ के हकमे अपनहे वा आपन कानुन बमोजिमके प्रतिनिधि मार्फत् ओ अन्य विपक्षीके हकमे महान्यायाधिवक्ताके कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश कैना कहिके विपक्षीके नाउँमे इ आदेश ओ रिट निवेदनके प्रतिलिपि साथे राखके म्याद सुचना पठाके भ्यादभिटरे लिखित जवाफ परल वा अवधि नाघलपाछे नियमअनुसार पेश करे परल ।”
सर्वोच्चसे अन्तरिम आदेश डेटी पुस २६ गतेके लागछलफलमे सहभागी हुइना विपक्षी (सरकार) के प्रतिनिधिहे फेन बोलैले बा । सरकारके ओरसे पदपूर्तिके लाग विज्ञापन प्रकाशित करुइया संस्था नेपाल टेलिकम, नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडके प्रतिनिधिहे छलफलके लाग बोलाइल हो ।
सरकारी विज्ञापनमे थारु आरक्षण कोटाके माग कैटी सर्वोच्चमे रिट दायर करुइया संस्था थाकसके महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी सर्वोच्च थारु समुदायप्रति न्याय करल बटैलै । संविधानमे थारु क्लष्टरके व्यवस्था हुइलमे समेत सरकारी विज्ञापनमे थारु आरक्षण नैडेके थारुनउपर विभेद हुइटी रहल बेला सर्वोच्चसे न्याय करल उहाँके बुझाइ रहल बा ।
थाकस अन्तर्गत गठित थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिके संयोजक कुछतनारायण चौधरी सक्कु जनहनके साझा प्रयाससे सर्वोच्चसे थारु समुदायहे न्याय करल बटैलै । सर्वोच्चके इ अल्पकालिन अन्तरिम आदेश किल हरल ओरसे आभिन पूर्ण फैसला अइना बाँकी रहल उहाँ बटैलै । यकर साथे सर्वोच्चके इ अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमे सरकार तथा सरकार मातहत गठित संघ संस्था इमान्दारिता डेखाइ पर्ना बटैलै ।
थाकससे सरकार तथा सरकारी निकायहे विपक्षी बनाके सर्वोच्चमे रिट निवेदन डेहल रहे । उ रिटमे सुनुवाई कैटी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठके इजलाशसे सरकारसँग उ लिखित जवाफ माग करल हो ।

