थारु राष्ट्रिय दैनिक
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परम्परागत भलमन्सा प्रथाहे वैधानिकता प्रदान

पहुरा | २७ माघ २०७८, बिहीबार
परम्परागत भलमन्सा प्रथाहे वैधानिकता प्रदान

अविनाश चौधरी
धनगढी, २७ माघ ।
कैलालीस्थित थारु समुदायके बाहुल्यता रहल कैलारी गाउँपालिकासे परम्परागत भलमन्सा प्रथाहे कानूनी मान्यता डेले बा । उ प्रथाहे वैधानिक, व्यवस्थित, थप मर्यादित ओ जिम्मेवार बनैना उद्देश्यसे गाउँपालिकासे कानूनी मान्यता डेहल हो । भलमन्सा, बडघर थारु समुदायमे सदियोसे प्रचलनमे रहल प्रथा हो । इहे प्रथामार्फत थारु समुदायके बसोबास रहल गाउँठाउँमे विकास निर्माणके कार्यसे लेके सामान्य झैझडा, वादविवादके न्यायनिसाफसमेत हुइना करल बा ।

कुल जनसंख्याके ९७ प्रतिशत थारु समुदायके बसोबास रहल कैलारी गाउँपालिकामे महिलासे लेके गैरथारु समुदायसमके व्यक्ति भलमन्सा रहल बाटै । इ प्रथाहे वैधानिकता प्रदान कैना उद्देश्यके साथ गाउँपालिकासे ‘कैलारी गाउँपालिकाके भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ बनैले बा ।

भलमन्सा प्रथाके अखिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास ओ अभ्यासमे टेवा पुगैना उद्देश्यसे कानूनी मान्यता प्रदान करल जनाइल बा । ओस्टके, नेपालके संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके महासन्धी १६९, आदिवासीहुक्रनके अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र ओ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम वाञ्छनीय रहल ओरसे इ ऐन बनाइल गाउँपालिका जनैले बा ।

नेपालके संविधानसे परिकल्पना करल सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव ओ दीगो विकासके लाग चीरकालसे अभ्यासमे रहल विकास निर्माण, न्याय, परम्परा, पेसा ओ समाज परिचालनके प्रणालीहे कानूनी मान्यता प्रदान करल भूमिकाहे प्रभावकारी बनैना ऐन बनाइल जनाइल बा ।

इ ऐनसे भलमन्सा प्रथाहे वैधानिक बनैनाके साथे थप जिम्मेवार बोध कराइल गाउँपालिकाके प्रवक्ता कमलप्रसाद चौधरी बटैलै ।‘उहाँहुक्रे काम कैटी आइल रलेसे फेन मै के हुँ कना पता नैरहिन्’, उहाँ कहलै‘इ ऐनसे उहाँहुक्रनहे थप जिम्मेवार बनैनाके साथे, उहाँहुक्रनहे जिम्मेवारीके बोध करैले बा ।’

ऐन बनलपाछे गाउँपालिकाभिट्टर रहल सक्कु गाउँके भलमन्सा प्रथा वैधानिकता प्राप्त करल पं्रवक्ता चौधरी बटैलै ।

का बा ऐनमे व्यवस्था ?

‘कैलारी गाउँपालिकाके भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ से भलमन्सा प्रथासंग सम्बन्धित टमान चीजहे कानुनसम्मत बनैले बा । ओ, परम्परागत रुपमे हुइटी रहल कार्यहे कानुनी दायरामे लन्ले बा । इ प्रथामे भलमन्सा, अघरिया, चौकिदार, चिरक्या, गुरुवा, केसौंका रहना व्यवस्था करल बा ।

गाउँपालिकासे बनाइल ऐनसे थारु समुदायके परम्परागत प्रथाजनित सङ्गठनके क्षेत्राधिकार सम्बन्धित एक गाउँमे रहना मेरके भलमन्साके कार्य क्षेत्र तोकल बा । हरेक बरस भूरा खेलसे छनोट हुइल भलमन्सा प्रथा भिट्रके पदके जिम्मेवारी पउइया व्यक्तिहे सम्बन्धित वडा कार्यालयसे परिचयपत्र प्रदान कैना ऐनसे व्यवस्था करले बा । ओस्टके, भलमन्सा बडघर प्रथा अन्तर्गत प्रत्येक बरसके कार्य, गतिविधिके अभिलेख रख्ना व्यवस्था करल बा ।

ऐनसे भुरा खेलहे भलमन्सा प्रथाके सर्वोच्च अंग मन्ले बा । गाउँके सिमानाभिट्टर पर्ना प्रत्येक घरधुरीसे एक वा दुई जनहनके प्रतिनिधित्व हुइना मेरके भुरा खेल (गाउँ सभा) हुइना व्यवस्था करल बा । गाउँके भुरा खेल हरेक बरसके माघ महिनामे सम्पन्न करसेके पर्ना बा । भुरा खेलमे भलन्सा प्रथाके पदाधिकारी जस्टे भलमन्सा, अघारी, चिरक्या, चौकिदार, गुरुवा, केसौका आदिके बरसभरके हिसाबकिताब सोधखोज, अनुमोदन करे सेक्ना व्यवस्था करल बा । गाउँ भुरा खेलके काम, कर्तव्य ओ अधिकार गाउँमे बरसभर हुइल करल कामके समीक्षा कैना लगायतके रहल बावै ।

भलमन्सा प्रथाके पदाधिकारी हुइक लाग नेपाली नागरिक हुइ पर्र्ना व्यवस्था करल बा । भलमन्सा बनक लाग सम्बन्धित गाउँमे पाँच बरससम बैठल व्यक्ति अनिवार्य रहे पर्ना व्यवस्था ऐनमे करल बा । ओस्टके, गाउँमे बरसभर नियमित बसोबास कैटी आइल २१ बरससे उप्परके गाउँ समुदायके नजरमे उच्च, नैतिक चरित्र रहल व्यक्ति हुइ पर्ना बा ।

ओस्टके, ऐनके परिच्छेद ४ मे भलमन्साके काम, कर्तव्य ओ अधिकारके बारेम व्यवस्था करल बा । भलमन्सा आपतविपद्मा व्यक्तिके, सार्वजनिक सम्पत्तिके संरक्षकत्वके भूमिका निर्वाह, गाउँघरके झैझगडा, विवाद प्रचलित कानूनके अधिनमे रहीके निरुपण करे पर्ना बा । महिला, बालबालिका ओ विपन्न वर्गके न्याय निरुपणमे विशेष ध्यान डेहे पर्र्ना, राज्यके सक्कु क्षेत्रमे प्रतिनिधित्व ओ अर्थपूर्ण सहभागिताके अवसर सृजनाके लाग पहल कैना, विपद्मा परके समस्या हुइल व्यक्ति, घर परिवारहे मानवीय सहयोग जुटैना भलमन्साके काम, कर्तव्य तोकल बा ।

ओस्टके, विकास निर्माण सम्बन्धी अधिकार, संस्कृति, संरक्षण, प्रवद्र्धन सम्बन्धी अधिकार, सम्पर्क ओ समन्वयात्मक अधिकार ऐनसे व्यवस्था करल बा । आपन गाउँके विकास निर्माण सम्बन्धी योजना पहिचान, प्राथमिकता, छनोट कैना, योजना बनैना ओ निर्माण कार्यमे जनप्रतिनिधिसंग समन्वय कैना अधिकार ऐनसे प्रदान करले बा । ओस्टके, गाउँक भुरा खेलसे योजना पास कराके वडा कार्यालयमे लिखके पठैना, गाउँके सामूहिक कार्यमे अनुपस्थित हुइल परिवारहे गाउँ भेलाके निर्णय अनुसार जरिवाना कैना, विकास निर्माणके काम सम्पन्न होसेकलपाछे सार्वजनिक लेखा परीक्षण कैके अभिलेख राखे पर्ना ऐनसे व्यवस्था करले बा ।

विकास निर्माणके लाग स्रोत, साधन जुटैना सरोकारवाला निकायसंग समन्वय कैना, गाउँके विकास निर्माणमे जनश्रमदान जुटैना, लोक नृत्य, लोक बाजा, लोक गीत, लोक संस्कृति संरक्षण ओ अभ्यासमे अग्रणी भूमिका निर्वाह करे पर्र्ना ऐनसे व्यवस्था करले बा । ऐन अनुसार गाउँमे बरसभर करे पर्र्ना पूजापाठ, नाचगान, परम्परा आदिके पहिचान ओ वार्षिक कार्ययोजना बनैना, भाषा, लिपी, लोक कला, साहित्य, संस्कृति संरक्षणके निम्ती भलमन्साहुक्रे काम करे पर्ना रहल बा ।

ओस्टके, गाउँ समुदायहे विपद्पूर्व तयारी करैना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ आदि क्षेत्रके सूचना गाउँमे सम्प्रेष्ण करैना, सामाजिक समस्या, विकृति, अन्याय ओ अत्याचारके विरुद्ध जन परिचालन कैना काम, कर्तव्य ओ अधिकार तोकल बा । ओस्टके, भलमन्साहुक्रे समानता, न्याय, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सदभाव, एकता कायम करैना ओ भुरा खेलके निर्णय कार्यान्वयन करैना अधिकार ऐनसे व्यवस्था करल बा ।
भलमन्साहे सम्पर्क ओ समन्वयात्मक अधिकारके रुपमे गाउँके लाग सम्पर्क ओ समन्वय अधिकृतके भूमिका निर्वाह कैना, गाउँपालिका, वडा, टमान संघसंस्थासंग सम्पर्क, समन्वय सहकार्य कैना ऐनसे व्यवस्था करल बा ।

ओस्टके, इ ऐनसे भलमन्सा प्रथाके अन्य पदाधिकारी अघारी, चौकिदार, चिरक्या, गुरुवा, केसौका फेन काम कर्तव्य ओ अधिकार तोकल बा ।

गाउँपालिकासे आपन कार्यविधि अनुसार डेना अनुदान, गाउँ भुरा खेल ओ भेलाके निर्णय अनुसार प्रति घरधुरी निश्चित प्रयोजनके लाग जम्मा करल नगदी वा जिन्सी लगायत भलमन्सा प्रथाके आम्दानीके स्रोत हुइना ऐनमे उल्लेख रहल बा ।

एक बरस पुगलमे, नैतिक पतनसे फौजदारी अभियोग लागके अदालतसे दोषी ठहर हुइलमे, खराब आचरणके कारण निजहे भलमन्सा रख्ना उचित नैरहल गाउँ भेलाके दुई तिहाई मत जाहेर हुइलमे भलमन्सा प्रथाके पदाधिकारीके पद् रिक्त हुइना ऐनसे व्यवस्था करले बा ।

थारु समुदायके बाहुल्यता रहल कैलालीमे भलमन्सा प्रथाहे कानूनी मान्यता डेना स्थानीय तह कैलारी पहिल हो । इ जिल्लाके अन्य स्थानीय तहमे भलमन्सा सम्बन्धी ऐन नैबनल हो । मने, बर्दियाके कुछ स्थानीय तह ओ कञ्चनपुरके शुक्लाफाँटा नगरपालिकासे भलमन्सा प्रथाहे इहीसे आघे कानूनी मान्यता डेसेकल बावै ।

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