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कैलाली प्रशासनसे १६ बुँदे आदेश जारी

पहुरा | २८ माघ २०७८, शुक्रबार
कैलाली प्रशासनसे १६ बुँदे आदेश जारी

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २८ माघ ।
जिल्ला प्रशासन कैलाली १६ बुँदे आदेश जारी करले बा । शुकके प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा १६ बुँदे आदेश जारी करल हुइट । कोभिड–१९ के ग्राफ घटे लागलपाछे प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा लावा आदेश जारी करल हुइट ।

बुधके हुइल जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (डिसीसीएमसी)से करल निर्णयअनुसार शुकसे लागू हुइना मेरके आदेश जारी करल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीके सूचना अधिकारी शिवराज जोशी बटैलै । ओहकान अनुसार फागुन १ गतेसे खोप लगाइल सुनिश्चत कैके स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा कैटी विद्यालयलगायतके शैक्षिक संस्था सञ्चालन करे पैना हुइल बा ।

आमसभा, जुलुस, भेला आयोजनामे भर रोक लगाइल बा । टमान गोष्ठी, सेमिनार, समिक्षा बैठक करेबर सेकटसम अर्चुअल कैना ओ भौतिक उपस्थितिमे करलेसे ढिउरमे ५० जाने किल सहभागी करे पैना आदेशमे उल्लेख रहल बा । सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, हाटबजार स्वास्थ्यके मापदण्ड पूरा कैके क्षमताके ५० प्रतिशत उपस्थित कराके किल सञ्चालन करे पैना अनुमति डेहल बा ।

ओस्टके व्यवसाय सञ्चालन करेबर एकचोमे २५ जानेसे ढिउर सहभागी नैहुइना मेरके सञ्चालन करे पैना, धार्मिक कार्यक्रम करेबर स्वास्थ्यके मापदण्ड पूरा कैना, दर्शक सहितके खेलकुद कार्यक्रम करेबर क्षमताके ५० प्रतिशत किल उपस्थिति कराइ पैना आदेशमे उल्लेख करल बा । इ आदेश औरे सूचना जारी नैहुइटसम लागू हुइना जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीके सूचना अधिकारी जोशी जानकारी डेलै । सार्वजनिक सवारी साधानमे सिट क्षमतासे ढिउर यात्रु नैरख्ना ओ मास्क नैलगाके यात्रु नै चह्ुरैना फेन आदेश करल बा ।

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