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टीकापुर घटनाके आरोपितहुकनके मुद्दा खारेज कैना सरकारके निर्णय

पहुरा | ३० भाद्र २०७९, बिहीबार
टीकापुर घटनाके आरोपितहुकनके मुद्दा खारेज कैना सरकारके निर्णय

काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारसे टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज कैना निर्णय करले बा ।

भदौ २७ गते बैठल मन्त्रिपरिषद् बैठकसे टीकापुर घटना सम्बन्धमे कानुन संशोधन करके मुद्दा खारेज कैना निर्णय करल हो ।
सरकारसे टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाके खारेजी प्रक्रिया आघे बढैना गृह मन्त्रालयहे निर्देशनसमेत डेहल बा । ‘मन्त्रिपरिषद्के बैठकसे राजनीतिक निर्णय करके प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिके मुद्दाहे यथाशिघ्र फर्छ्यौट कैना ओ कानुनसँग अन्तरविरोध रख्न मुद्दाके हकमे कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन करके मुद्दा खारेज कैना,’ मन्त्रिपरिषद्के निर्णयमे उल्लेख बा ।

टीकापुर घटनासम्बन्धी आरोपितहुकनके मुद्दा प्रक्रिया मिलाके फिर्ता लेना मन्त्रिपरिषद्से निर्णय करल एक मन्त्री बटैलै । ‘टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लेना प्रक्रिया आब गृह आघे बढैना बा,’ ती मन्त्री कहलै ।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति ओ तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वके सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति हुइल रहे । सहमतिके पहिल बुँदामे थरुहट थारुवान आन्दोलनके क्रममे टीकापुरमे हुइल दुःखद् घटनामे आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाके सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी ओ लक्ष्मण चौधरीलगायतउप्पर लगाइल सक्कु मुद्दा फिर्ता ओ रिहाइके लाग संविधान ओ कानुनसम्मत पहल कैना उल्लेख करलै ।

सरकारसे उ सम्बन्धी निर्णय यिहे समितिहे जानकारी कराइल स्रोत जानकारी डेहल बा ।

तत्कालीन वार्ता टोलीमे सरकारके ओरसे कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई ओ भगवती चौधरी रहल रहिट कलेसे थारु कल्याणकारिणी सभा ओ संघर्ष समितिके ओरसे रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी ओ चन्द्रप्रसाद चौधरी रहल रहिट ।

विसं २०७२ भदौ ७ मे कैलालीके टीकापुरमे आन्दोलनकारी ओ प्रहरीबीचच झडप हुके प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलके प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीके ५ जाने तथा सशस्त्रके २ ओ १ बालकसहित ८ जानेक मृत्यु हुइल रहे । टीकापुर घटनामे जिल्ला अदालत कैलाली ओ उच्च अदालत दीपायलसे मुख्य अभियुक्त कहल रेशम चौधरीहे जन्मकैदके फैसला सुनाइल रहे ।

यी संगे सरकारसे विप्लव ओ स्वतन्त्र समूहके मुद्दा खारेजी प्रक्रिया फे आघे बढैना निर्णय करले बा ।

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