महिला घरमे असुरक्षित काहे ?

प्रत्येक व्यक्तिके लाग घर सुरक्षित हुई पर्नामे हो मने घरभिटरे महिला तथा बालिका अभिन ढेर असुरक्षित डेख्टी बटै । नेपालके संविधान धारा ३८ (३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा और कौनो आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक कौनो मेरिक हिंसाजन्य कार्य वा शोषण करे नइपैना कहल बा । ओसिन काम करलेसे कानुन बमोजिम दण्डनीय हुइना कहल बा । पीडितहे कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पैना हक हुई कहिके उल्लेख करल बा । मने हानिकारक परम्परागत अभ्यासके आधारमे कैना हिंसा यथावते बा । महिलाहुक्रे टमान स्वरूपमे हिंसा खेप्टी कष्टकर जीवन यापन कैना बाध्य बटै ।
समाजके हरेक संरचनामे स्थापित विभेदपूर्ण सामाजिक सोच ओ महिलाहे हेर्ना विभेदपूर्ण दृष्टिकोणमे व्यक्तिगतसे नीतिगत तहसम परिवर्तन हुई नइसेकल कारण महिलाउप्पर हुइना हिंसासे निरन्तरता पैटी आइल बा । हानिकारक अभ्यास प्रायः समुदायमे परम्परागत ओ सामान्य रूपमे मानजाइठ । हानिकारक परम्परागत अभ्यासके ओरेक नेपालसे निकारल गैल कुवाँरसे अगहनमे तथ्याङक हेरेबेर ९ ठो दाइजोके कारण हिंसा, ८ ठो बोक्सीनियाके आरोप लगाके हिंसा, ९ ठो बालविवाह ओ १० ठो बहुविवाह रहल बा ।
कुवाँरसे अगहन महिनामे अभिलेखीकरण हुइल घटनाहे विश्लेषण करेबेर समग्रमे १७८ जाने (५६ प्रतिशत) महिला तथा बालिकाउप्पर घरेलु हिंसा हुइल तथ्याङकमे डेखाइल बा । ओस्टेक करके ६८ जाने (२१ प्रतिशत ) उप्पर यौन हिंसा ओ ३७ जाने (१२ प्रतिशत) उप्पर सामाजिक हिंसा हुइल बा । घटनाहे हेरेबेर २६ से ३५ वर्ष उमेर समुहके महिला (३१ प्रतिशत) १०० जाने उप्पर सबसे ढेर हिंसा हुइल तथ्याँक संकलन हुइल बा ।
कौनोफे व्यक्तिके सबसे लग्गेक सम्बन्ध गोसिया÷परिवार सदस्य हो । मने, तथ्याङक हेरेबेर लगभग दुइ तिहाई (६६ प्रतिशत) हिंसा गोसिया ओ परिवारके सदस्यसे प्रभावितहुक्रे सामना करटी बटै । घरहे सबसे सुरक्षित ठाँउ मानजाइठ मने यी तथ्यांकसे महिला घरमे असुरक्षित रहल प्रमाणित करले बा । तथ्यांक हेरेबेर प्राय जैसिन घटना गोसियासे १५७ (४९ प्रतिशत) ओ (१७ प्रतिशत) परिवारके सदस्यसे ५४ ठो हुइल पाइल डेखल बा । ओस्टेक करके ३० जाने (९ प्रतिशत) छिमेकी, १६ जाने (५ प्रतिशत प्रेमी), २१ जाने (७ प्रतिशत) अपरिचित व्यक्ति ओ ९ जाने (३ प्रतिशत) सेवा प्रदायक हिंसा हुइल पाइल बा । ४ जाने (२ प्रतिशत) अविवाहित मने संगे बैठलसे, ७ जाने (२ प्रतिशत) सामान्य चिनजानके व्यक्तिसे ओ १ जाने (१.८८ प्रतिशत) समुदायके सदस्यसे हिंसा हुइल बा ।
समाजमे रहल यैसिन प्रचलनहे अन्त्य कैना प्रभावकारी पर्यवेक्षण, अनुगमन ओ कानूनके कार्यान्वयन आवश्यक बा । टबमारे प्रत्येक नागरिकके हिंसा रहित वातावरणमे सुरक्षित ओ सम्मानित तवरसे जीवन जिए पैना अधिकार सुनिश्चितताके लाग राज्य थप संवेदनशील हुइना जरुरी बा ।
