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थारूनहे सरकारी सेवामे आरक्षण डेना सर्वोच्चके आदेश

पहुरा | २४ माघ २०७९, मंगलवार
थारूनहे सरकारी सेवामे आरक्षण डेना सर्वोच्चके आदेश

पहुरा समाचारदाता
काठमाडौं, २४ माघ ।
थारू समुदायहेफे सरकारी सेवामे आरक्षणके व्यवस्था कैना सर्वोच्च अदालतसे सरकारके नाममे परमादेश जारी करले बा ।

लोकसेवा आयोगसे कैना कर्मचारी छनोटके विज्ञापनमे थारु समुदायहे आरक्षण नइडेहलपाछे थारु कल्पाणकारिणी सभासे सर्वोच्च अदालतमे रिट दायर करल रहे । उ रिटउप्पर सुनुवाई करटी मंगरके रोज न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ओ डा. आनन्दमोहन भट्टराईके संयुक्त इजलाससे थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गके लाग जा जैसिन अनुपातमे आरक्षणके व्यवस्था बा, उहे अनुसार सरकारी सेवामेफे आरक्षण डेना परमादेश जारी करल हो ।

थारु समुदायसे जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहल ओरसे उहे अनुपातमे सरकारी सेवोफे आरक्षण डेना माग करले रहिट । संविधानके धारा ४२ मे सामाजिक न्यायके हक अनुसार सिमान्तकृत वर्गहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागिताके हक डेहल बा । सर्वोच्चसे उहे हकके कार्यान्वयन कैना आदेश डेहल हो ।

सर्वोच्चसे लोकसेवा आयोगके गैल वर्षके विज्ञापनमे थारु समुदायहे अलगे आरक्षण नइडेहेबेर हुइल क्षतिसमेत पूर्ति हुइना करके अइना विज्ञापनमे पद सिर्जना कैना आदेश डेहल रिट निवेदकमध्येके एक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी जानकारी डेलै ।

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