थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
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[ 07 Jul 2025, Monday ]

कैलालीमे निशेधाज्ञ सावन १ गतेसम निरन्तरता

पहुरा | २२ असार २०७८, मंगलवार
कैलालीमे निशेधाज्ञ सावन १ गतेसम निरन्तरता

पसल रातके ८ बजेसम खोले पैना

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २२ असार ।
कैलाली जिल्लामे गैल दिनके निषेधाज्ञहे परिमार्जन करटी फेरसे सावन १ गते रात १२ बजेसम निषेधज्ञाहे निरन्तता डेहल बा ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीके आदेश अनुसार जारी करल निषेधादेशहे थप तथा परिमार्जन करके सावन १ गते रात १२ः०० बजेसम कैलाली जिल्लाभर लागू हुइना करके निषेधज्ञाहे निरन्तरता डेहल बा ।

मनैनके भिडभाड हुइना टमान प्रकारके कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्वीमिङ पुल, पार्क, मनोरञ्जनस्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, हेल्थक्लब फुटशल, जिमखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय, शिक्षण संस्था, समूहमे खेल्ना दर्शक सहितके खेलकूद खोले नइपैना कहल बा । मने टमान प्रकारके गोष्ठी, तालिम, सेमिनार,बैठक, समिक्षा, प्रशिक्षण जैसिन क्रियाकलाप संचालन करेबेर भर्चुअल माध्यममसे कैना, भौतिक रुपमे उपस्थित हुके करे पर्ना हुइलेसे ढेरमे २५ प्रतिशत केल सहभागी रहना करके जनस्वाथ्यके मापदण्डके पूर्ण पालन करके संचालन कैना कहल बा ।

होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजा तथा चिया पसल स्वास्थ्य सुरक्षाके मापदण्ड पालना करटी सकारे ५ः०० बजेसे साँभ ०८ः०० बजेसम संचालन करे कहल बा । यैसिक संचालन करेबेर सेकटसम होम डेलिभरी तथा टेक अवे सेवा उच्च प्राथमिकता डेना कहल बा ।

खाद्य सामग्रीके पसल, निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स ओ भाडावर्तनके पसल, पुस्तक पसल ओ स्टेशनरी, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, सुनचाँदी, गिफट आइटम, भान्साजन्य पसल, पूजा सामग्री बिक्री वितरण कैना पसल, खेलकूद सामग्रीके पसल ओ टेलरिङ पसल सकारे ५ः०० बजेसे साँझ ८ः०० बजेसम केल सञ्चालन करे सेक्ना कहल बा ।

सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमे

अत्यआवश्यक कामसे संचालन कैना करे पर्ना सवारी साधनः अत्यआवश्यक कामसे जिल्ला प्रवेश कैना वा बाहेर जैना छोट माध्यम ओ नम्मा दुरीके सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसे स्वीकृति लेहे पर्ना कहल बा ।

कार, जीप, भ्यानमे चालक समेत ढेरमे ४ जाने, ट्याक्सीमे चालक समेत ढेरमे ४ जाने, अटोमे चालक समेत ढेरमे ३ जाने केल सवार करे मिल्ना कहल बा । अटो, मोटरसाइकल ओ स्कुटीके हकमे समेत जोर–बिजोर प्रणाली लागू करके सञ्चालन कैना, यी व्यवस्था जिल्लाभिटर केल लागू कैना ओ जिल्ला बाहिर जाई परलेसे साविक हस अनुमति लेहे परी ।

सार्वजनिक सवारी साधनः यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधन जोर–बिजोर प्रणाली अवलम्बन कैना करके यी जिल्लाभिटर केल सञ्चालन करे पैना, अइसिक सवारी साधन सञ्चालन करेबेर स्वास्थ्यके मापदण्ड तथा प्रोटोकल पालना करे पर्नाः जिल्लाभिटर संचालन कैना यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधान स्वास्थ्यके मापदण्ड तथा प्रोटोकलके पूर्ण परिपालना करटी भौतिक दुरी कायम हुइना करके (कूल स्वीकृत सीट क्षमतासे ढेर संख्यामे यात्रु नइरख्ने करके) बैठना व्यवस्था मिलैना, चालक, सहचालक तथा यात्रु अनिवार्य मास्क लगैना, सवारी साधनके ढोकामे स्यानिटाइजरके व्यवस्था हुई पर्ना, सहचालकसे पञ्जा लगाई पर्ना ओ सवारी साधन अनिवार्य रुपमे दैनिक निसंक्रमित करे पर्ना बा ।

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