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सरकारी विज्ञापनमे थारुनहे आरक्षण माग कैटी सर्वोच्चमे रिट

पहुरा | २५ माघ २०७८, मंगलवार
सरकारी विज्ञापनमे थारुनहे आरक्षण माग कैटी सर्वोच्चमे रिट

काठमाडौं, २५ माघ । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)से सरकारी विज्ञापनमे थारु समुदायहे फेन आरक्षण माग कैटी सर्वोच्च अदालतमे रिट दायर करले बा ।

थाकसके महामन्त्री प्रेमिलालप्रसाद चौधरी ओ अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी थाकसके ओरसे संयुक्त रुपमे रिट डेहल हुइट । रिटमे माघ २६ गते बुधके लाग पेशी तोकल बा ।

रिटमे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदके कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, लोकसेवा आयोग, थारु आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश, बागमती प्रदेशके मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदके कार्यालयहे विपक्षी बनाइल बा ।

थारु कल्याणकारिणी सभाके महामन्त्री चौधरीके अनुसार बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगसे गत माघ ४ गते ओ माघ १० गते करल टमान पदके विज्ञापन करेबर आरक्षण कोटामे थारु समुदायहे सिट नै छुट्याइल ओरसे फेनसे विज्ञापनके माग कैटी रिट डेहल हो ।

सरकारी विज्ञापनमे संविधानमे हुइल व्यवस्था अनुसार सक्कु क्लष्टर खुलाके विज्ञापन कैना माग करल महामन्त्रीके कहाइ रहल बा । उहाँ कहलै, ‘संविधानसे करल व्यवस्थाहे सरकार, सरकारी निकाय ओ संघसंस्थासे बेवास्ता कैना राज्य थारुप्रति उदासीन हुइना हो ।’

सरकारसे थारु समुदायसँग घरी घरी पूर्ण समावेशी व्यवस्था कैना प्रतिवद्धता जनाइल मने ओकर कार्यान्वयन नैकरल ओरसे उ सहमति कार्यान्वयनके लाग सर्वोच्चमे रिट डेहल रिट निवेदक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी बटैलै । उहाँ कहलै, ‘राज्यसे थारु समुदायसँग सम्झौता कैटी जाइठ्, लत्याइटी जाइठ् । इ थारु समुदायप्रति राज्य ओ यकर निकायसे करल अपमान हो, संविधानके बर्खिलाप हो ।’

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