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प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय करना विधेयक पारित

पहुरा | १२ श्रावण २०७९, बिहीबार
प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय करना विधेयक पारित

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १२ सावन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम कैना तथा विवाद समाधान कैना बनल विधेयक पारित हुइल बा ।

बिफेक बैठल प्रदेश सभा बैठकमे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावल विधेयक पारितके प्रस्ताव पेश करलपाछे उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी विधेयक सर्वसम्मतीसे पारित हुइल जानकारी कराइल रहिट ।

संघीय इकाईके रुपमे रहल प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम कैना ओ ओसिन ईकाइबीच कौनो राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुइलेसे ओकर समाधान कैना उद्देश्यसहित उ विधेयक प्रदेश सरकारसे नानल हो ।

प्रदेश ओ स्थानीय तहसे प्रयोग कैना साझा अधिकार क्षेत्रके प्रयोग, दुई वा दुईसे ढेर स्थानीय तहके सीमा सम्बन्धी विषय, आवधिक योजना व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनमे रणनीतिक साझेदारी, नीतिगत रुपमे सामन्जस्यता कायम करेपर्ना काम कारबाही, प्राकृतिक स्रोतके उपयोग ओ ओकर लाभके बाँडफाँड, स्थानीय तहके सेवाके पद स्थायी रुपमा पूर्ति कैना विषय, कृषि उत्पादनके बजारीकरण तथा बजार सञ्चालन, शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत लगायतके विषयमे एक आपसमे समन्वय, सहकार्य ओ सहअस्तित्वके आधारमे दोहोरो नइपर्ना करके समन्वय कायम कैना उ विधेयक जारी करल मन्त्री रावल बटैलै ।

ओस्टेक प्रदेश वा स्थानीय तहसे अपन कार्यक्षेत्र अन्र्तगतके विषयमे कौनो आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन करेबेर दोहोरो नइपर्ना करके एक दुसरसंग समन्वय करे पर्ना विधेयकमे उल्लेख बा । ‘प्रदेशसे कौनो आयोजना तर्जुमा वा कार्यान्वयन करेबेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग ओ स्थानीय तहसे प्रदेश सरकारके पूर्ण वा आंशिक अनुदानमे आयोजना तर्जुमा वा कार्यान्वयन करेबेर प्रदेश सरकारके सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसंग आवश्यक समन्वय करे पर्ना उल्लेख बा ।

उ विधेयक नीति, योजना वा आयोजना कार्यान्वयन ओ विकास तथा निर्माणके काममे प्रभावकारिता नन्ना प्रदेश विषयगत समिति गठन करे सेक्ना अवधारणा लेहल बा । ‘प्रदेश ओ कौनो स्थानीय तहबीच वा स्थानीय तहबीच कौनो राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुइलेसे उत्पन्न हुइल ४५ दिनभिटर प्रदेश ओ स्थानीय तहसे वा सम्बन्धित तह आपसी परामर्श वा सहमतिसे ओसिन विवाद समाधान करेपर्ना उल्लेख बा ।

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