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प्रदेश निजामती सेवा विधेयक २०७८ संविधान तथा कानुन अनुरुप बनैना नागरिक संघ सस्थाके माग

पहुरा | १४ भाद्र २०७९, मंगलवार
प्रदेश निजामती सेवा विधेयक २०७८ संविधान तथा कानुन अनुरुप बनैना नागरिक संघ सस्थाके माग

पहुरा समाचारदाता
धनगढी,१४ भदौ ।
नागरिक संघसस्थाहुक्रे भदौ १४ गते ध्यानकर्षण–पत्र ओ प्रेश विज्ञप्ति जारी करके सुदूरपश्चिम सभासे पारित करल सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाके गठन, सञ्चालन, ओ सेवाके शर्त सम्बन्धमे व्यवस्था कैना बनल विधेयक २०७८ संविधान ओ कानुन अनुरुप बनैना माग करले बटै ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासे पारित करल प्रदेश निजामती सेवा विधेयकके दफा ५ के उपदफा ३ मे स्विकृत दरबन्दीमे करार ओ अस्थायी रुपमे कार्यरत टमान कर्मचारीहे सहायत टिसरा तह सृजना करके अख्तियारी प्राप्त अधिकारीसे आन्तरिक मूल्याङ्कनके आधारमे स्थायी कैना व्यवस्था संविधान ओ कानुन विपरित रहल कहटी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखहे ध्यानकर्षणपत्र बझुाइल हुइट ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी ध्यानकर्षणपत्र बुझटी प्रदेश सभासे पारित करल निजामती सेवा विद्येयक अध्ययन करके आवश्यक संशोधन कैना आवश्यक डेखल अवस्थामे संशोधनके लाग प्रदेश सभाममे फिर्ता पठैना ओ संविधान ओ कानुन सम्वत हुइना करके प्रमाणीकरण कैना प्रतिवद्धता जाहेर करल इन्सेक सुदूरपश्चिमप्रदेशके संयोजक खडकराज जोशी बटैलै ।

इन्सेकके सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, जिल्ला अदालत वार, कैलालीके अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीके अध्यक्ष हिमालय जोशी, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चके उपाध्यक्ष धनपति ढुङ्गेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशके अध्यक्ष देवी खनाल, फाय नेपालके कार्यक्रम निर्देशक शेरबहादुर बस्नेत, फियान नेपालके सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानालगायतके संघसंस्थासके प्रतिनिधिसे हस्ताक्षर करल सयुक्त प्रेश विज्ञप्ति तथा ध्यानकर्षणपत्रमे नेपालके संविधानके धारा २४४ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसे प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन करसेकल अवस्थामे प्रदेश निजामती सेवा विधेयकमे अख्तियार प्राप्त अधिकारीसे आन्तरिक मुल्याङ्कनके आधारमे स्थायी पदपर्ति कैना व्यवस्था कैना प्रदेश लोक सेवा आयोगके क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन हुइल उल्लेख करले बा ।

विज्ञप्ति तथा ध्यानकर्षणपत्रमे कहल, ‘संवैधानिक ओ कानुनी व्यवस्था विपरित उ ऐनमे रहल व्यवस्थाहे यथावत पारित नइकरके नागरिकके स्वातन्त्र प्रतिस्पर्धा करे पैना अधिकारके संरक्षण कैना हम्रे जोडदार माग करटी ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासे भदौ १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाके गठन, सञ्चालन, ओ सेवाके शर्त सम्बन्धमे व्यवस्था कैना बनल विधेयक २०७८ पारित करल रहे ।

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