सर्वोच्चके फैसला स्वीकार कैनाके विकल्प नैहोः रेशम

पहुरा समाचारदाता
काठमाण्डौं, ३ जेठ । टीकापुर घटनामे जन्मकैदके सजाय भोगटी रहल रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतके फैसला स्वीकार कैनाके विकल्प नैरहल बटैले बाटै ।
सर्वोच्चसे मंगरके किल रेशमहे जन्मकैद कैना उच्च अदालत, दिपायलके फैसला सदर करल रहे । इ बारे आपन धारणा सार्वजनिक कैटी रेशम फैसलासे आपन लाग न्यायिक नैहुइलेसे फेन स्वीकार कैनाके विकल्प नैरहल बटैले बाटै ।
‘टीकापुर घटनाहे लक्षित बनाके करल फैसला स्वीकर्टी पुनरावलोकनके डगरा हमार लाग खुला बा’, उहाँ कहले बाटै, ‘हम्रे सम्मानित अदालतहे सदा समान करबं ।’
न्यायालयप्रति आपन भरोसा रहल कहटी उहाँ फैसलाहे लेके अनर्गल प्रचार नैकैना सक्कु जनहनहे आग्रह करले बाटै ।
‘सक्कु जनहनहे सम्मानीत सर्वोच्च अदालतहे सम्मान कैना अनुरोध कैटी इ विज्ञप्ति जारी करले बाटुँ,’ डिल्लीबजार कारागारमे धैर्य ओ सहनशीलताके साथ कैद भुक्तान करटी रहल कहटी उहाँ कहले बाटै, ‘स्वस्थ बाटु, रत्तिभर मन विचलित हुइल नैहो ।’
कारागारमे ‘धरातल’ नामक पुस्तक लिख्टी रहल ओ हाली अइना समेत उहाँ जानकारी डेले बाटै ।
रेशम चौधरीहे फाँसी डेलेसे हुइठ्
यहोर रेशम चौधरीके सम्बन्धमे जिल्ला ओ उच्च अदालतके फैसलाहे सर्वोच्च अदालतसे सदर करलपाछे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसे विज्ञप्ति जारी करले बा । विज्ञप्तीमे अदालतके फैसला स्वीकार्य रहल बटैले बा । मने कुछ प्रश्न फेन उठैले बा ।
’इ (चौधरी जोरल विषय– टीकापुर घटना) राजनीतिक मुद्दा अदालती नैहो’, विज्ञप्तिमे कहल बा, ’आजके सक्कु राजनीतिक दलके शीर्ष नेतृत्वहे आपन विगत घुमके हेर्ना अनुरोध कैटी टीकापुर घटना राजनीतिक घटना रहल ओरसे राजनीतिक हिसाबसे हल कैना अनुरोध करटी ।’
विज्ञप्ती मार्फत सरकारसँग दुईठो माग प्रस्तुत फेन करल बा । ’एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतसे लाल आयोग प्रतिवेदनहे सार्वजनिक कैना डेहल आदेश पालना करे परल ओ लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक करे परल’, विज्ञप्तिमे कहल बा, ’डुसरा, यदि रेशमलाल चौधरी लगायतके राजबन्दी हत्यारा हुइट कलेसे फाँसी डेना ऐन बनाके रेशमलाल चौधरीहे फाँसी डेलेसे हुइठ् ।’
पार्टीसे लाल आयोगके प्रतिवेदन सार्वजनिक नैकैलेसे आपनहुक्रनसँग औरे विकल्प नैरहल बटैटी आन्दोलन कैना विवश हुइना विज्ञप्तीमे उल्लेख करले बा ।
ओस्टके विज्ञप्तीमे जेठ ३, ४ ओ ५ गते देशव्यापी राँके जुलुश प्रर्दशनी, कोणसभा ओ जेठ ६ गतेसे १० गतेसम नेपालबन्द कैना घोषणा समेत उल्लेख करल बा ।

