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निर्दोष सन्तकुमार सात बरसपाछे छुटलै

पहुरा | ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार
निर्दोष सन्तकुमार सात बरसपाछे छुटलै

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ३ जेठ ।
टीकापुर घटना आरोपमे सात बरस ६ दिन जेल जीवन विटाइल सन्तकुमार चौधरीहे सर्वोच्च अदालतसे निर्दोष सावित करलपाछे बुधके रोज छुटल बटै ।

टिकापुर घटनाके आरोपमे सन्तकुमारहहे २०७३ साल बैखाश २७ गते हुकाने मासु पसलसे शिकार कट्टी रहल अवस्थामे पक्राउ करके पुपक्षके लाग करागार कैलाली चलन करल रहे ।

पुनरावेदक प्रतिवादी मध्येके “विद्रोह“ कना सिताराम चौधरी ओ गंगाराम चौधरीके हकमे हेरेबेर सुरू अदालतसे साबिक मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीके महलके १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद तथा ज्यान मर्ना उद्योगओर ऐ. १५ नं बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय करल मिति २०७५।११।२२ के फैसला सदर करल उच्च अदालत दिपायलके मिति २०७७।०९।०२ के फैसला मिलल नइविल्गाईबेर उल्टी हुके निज प्रतिवादीहुक्र आरोपित कसूरसे सफाई पैना ठहर करल रहे ।

सन्तकुमार चौधरी अपनहे सिताराम चौधरीके नाउँ पक्राउ परल कहटी अपने विना सिटी जेल बैठे परल बटैलैे । कारागारसे मुक्त हुइलपाछे संचारकर्मीनसे बातचित करटी उहाँ टिकापुर घटनामे निर्दोष थारुन फसाइल कहटी सर्वोच्चसे अपनहे न्याय डेहल मने औरे जनहनके हकमे अन्याय करल कहटी आब राज्यसे न्याय डेहे पर्ना बटैलै ।

ओेस्टेक करके टीकापुर घटनाके ओरोपमे निर्दोष रहल कहटी गंगाराम चौधरीफे सफाई पैले बटै । मने उहाँकमे औरे कर्तव्य ओ डाँका चोरी मुद्दा लागल ओरसे रिहाई नइहुइलै । सवोच्च अदालतसे रेशम चौधरीहे भर जन्म कैदके फैसाला सुनैले बा ।

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