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घरेलु तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धके उजुरी बह्रटी

पहुरा | २० कार्तिक २०७७, बिहीबार
घरेलु तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धके उजुरी बह्रटी

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ के कुँवारसम १५२ उजुरी दर्ता

हरिश्चन्द्र बाग
कञ्चनपुर, १९ कार्तिक ।
कञ्चनपुरमे महिलाउप्पर हुइना घरेलु तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धके उजुरी बह्रटी गैल एक तथ्यांक डेखैले बा । पछिल्का समयमे महिलाउप्पर लिंगके आधारमे हुइना लैंगिक हिंसा तथा घरपरिवारसे हुइना घरेलु हिंसाके उजुरी बह्रटी गैल प्रहरी तथ्यांक डेखैले बा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरसे प्राप्त तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मे कञ्चनपुर जिल्लाभर १ सय ८४ घरेलु हिंसा तथा ११ लैंगिक हिंसा करके महिला हिंसाके जम्मा १ सय ९५ उजुरी प्रहरी समक्ष आइल विल्गाइठ ।

ओस्टेक, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मे १ सय ५४ घरेलु हिंसा तथा ६५ लैंगिक हिंसा करके महिला हिंसाके जम्मा २ सय १९ घटना दर्ता हुइल प्रहरी तथ्यांकसे डेखैले बा । अघिल्का आर्थिक वर्षके तुलनामे आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मे घरेलु हिंसाके ३० उजुरी कम डेखलेसेफे लैंगिक हिंसाके ५४ उजुरी बह्रके लैंगिक हिंसाके घटनामे भण्डे ६ गुणासे बढोत्तरी हुइल विल्गाइठ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ से आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मे महिला हिंसाके २४ उजुरी ढेर विल्गाइठ ।

उ दुई आर्थिक वर्षसे ठप भयावह अवस्था आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मे डेखल बा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरसे प्राप्त तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ के कुवाँर मसान्तसमफे कञ्चनपुरमे ९९ घरेलु हिंसा ओ ५३ लैंगिक हिंसाके घटना करके महिला हिंसाके १५२ उजुरी प्रहरी कार्यालयमे दर्ता हुइल बाटै । आर्थिक वर्षके ३ महिना अवधिमे केल डेखल उ संख्या कञ्चनपुरमे महिला हिंसाके घटनामे निरन्तर वृद्धि हुइटी रहल तथ्यांकसे डेखाइठ ।

यकर अतिरिक्त स्थानीय तहमे गठित न्यायिक समिति, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र ओ गाउँसमाजमे समुदायके व्यक्ति आपसी समझदारीमे टमान घटना किनारा लगैना करल पाजाइठ । पीडितसे चाहलेसे प्रहरी कार्यालय ओ स्थानीय तहसे उजुरी परल मितिसे तीस दिनभिटर दुनु पक्षबीच मेलमिलाप कराई सेक्ना व्यवस्था बा । मेलमिलाप नइहुइलेसे पन्ध्र दिनभिटर उहे व्यहोरा उल्लेख करके उजुरी ओ उ संग सम्बन्धित मिसिल कागज ओ प्रमाण अदालत समक्ष पेश करके उजुरी डेहे पर्ना ओ अदालतसे उहे उजुरीके आधारमे ऐन बमोजिम कारबाही ओ किनारा लगाई सेकठ ।

प्रहरी कार्यालयमे दर्ता हुइना करल प्रायः उजुरी जटिल मेरके घटनासंग सम्बन्धित हुइना करल प्रहरीके कहाई बा । पछिल्का समयमे महिलामे कानुनी सचेतना अभिवृद्धि हुइना ओ महिला सशक्तीकरणके कारण समेत न्यायके निम्ति प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता कैना क्रम बह्रल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरके प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक अमर बहादुर थापा क्षेत्रीके कहाई बा । यकर अतिरिक्त विश्वव्यापी महामारीके रुपमे फैलल कोभिड १९ के समयमे अधिकांश व्यक्ति नियमित काममे जाई नइसेकल परिस्थितिमे पारिवारिक तथा सामाजिक तनावसेफे यैसिन घटनामे वृद्धि हुइल विल्गाइठ ।

नेपालके संविधान महिलाके अधिकार (धारा ३८), यातनाविरुद्धके हक, छुवाछुत ओ शोषण विरुद्धके हक, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, गोपनीयताके हक, सम्पत्तिमे समान हक ओ न्याय सम्बन्धी हकहे मौलिक हकके रूपमे प्रत्याभूत करले बा । मने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनके पाटो जटिल विषय हुइना ओरसे अपेक्षाकृत रूपमे ओसिन प्रावधान अभिनफे व्यवहारमे पूर्णतः लागु हुई सेकल नइहो ।

महिला तथा लैङ्गिक हिंसा करुइयाहे का बा टे सजाय

कोई अङभङ हुइना करके वा तेजाब वा अस्टे मेरिक और पदार्थ छिटके वा उ पदार्थ डहवाके, धास्के जीउमे पीडा कराके वा मुहार वा शरीरके कौनो अङ कुरूप पारडेना करके शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी कसुर करलेसे ओसिन व्यक्तिहे प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुइना व्यवस्था बा । ओसिन, घरेलु हिंसा करलेसे तीन हजार रुप्यासे पच्चीस हजार रुप्यासम जरिवाना वा छ महिनासम कैद वा दुनु सजाय घरेलु हिंसाके उद्योग वा दुरुत्साहन कैना वा मतियार हुइलहे मुख्य कसुरदारहे हुइना सजायके आधा सजाय हुइना ओ फेरसे उहे कसुर करलेसे पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुइना व्यवस्था बा ।

सार्वजनिक जवाफदेहीके पदमे बहाल रहल कौनो व्यक्ति अपन गोसिनीया, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङता रहल व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यी ऐन बमोजिमके कसुर करलेसे निजहे ठप दश प्रतिशत सजाय हुइना व्यवस्था करल बा । अदालतसे डेहल आदेश पालन नइकरलेसे ओसिन व्यक्तिहे दुई हजार रुप्यासे पन्ध्र हजार रुप्यासम जरिवाना वा चार महिनासम कैद वा दुवै सजाय हुइना व्यवस्था बा । नेपाल सरकारसे लैंगिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशीलताके नीति समेत अवलम्बन करले बा । ओसिन्, महिलाहे राज्यके सक्कु क्षेत्रमे समान अवसर, पहुँच, प्रतिफल ओ लाभ सुनिश्चित करे सेक्ना करके सक्षम बनैना समेत नीति सरकारके रहल बा ।

महिला हिंसा सम्बन्धी कसुर निराकरणके लाग नीति ओ ऐनके व्यवस्था हुइलेसेफे यकर कार्यान्वयनके लाग पर्याप्त संरचनागत कार्य निर्माण हुइल नइपाजाइठ । बहुसंख्यक महिला शिक्षित नइहुके महिला हिंसा अन्तर्गत का कैसिन कसुर करठ ओ उ कसुरमे कहाँ उजुरी डेहे सेक्जाइठ कना ज्ञानके अभाव हुइल ओरसेफे अइसिन घटना गुम्सना करल बा ।

महिला हिंसाके घटनामे पीडितहे टमान प्रलोभनमे पारके जाहेरी दरखास्त नइडेके स्थानीय तहमे मिलापत्र हुइना तथा कतिपय अवस्थामे जाहेरी नइपर्ना जाहेरी डेलेसेफे दबाबमे परके प्रहरी कार्यालय समेत जाहेरी नइलेना करल जनगुनासो समेत सुन्ना करल बा ।

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