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स्वास्थ्य मन्त्रालयसे उपचार खर्च सार्वजनिक करना निर्देशन

पहुरा | १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार
स्वास्थ्य मन्त्रालयसे उपचार खर्च सार्वजनिक करना निर्देशन

काठमाडौं, १९ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सब अस्पतालहे कोभिड–१९ के संक्रमितके उपचारमे लागल खर्च सार्वजनिक करना निर्देशन डेलेबा ।

मन्त्रालय सात दिनभित्तर अस्पतालसे अपन वेबसाइट ओ सूचना पाटीमे सबजे देख्ना करके बिरामीके उपचार शुल्क सार्वजनिक करना निर्देशन डेहल हो ।

मन्त्रालयके गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा मदनकुमार उपाध्ययसे सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहे एक हप्ताभित्तर अपन–अपन सञ्चालक समिति, बोर्ड ओ आधिकारिक निकायसे निर्णय करके सार्वजनिक करना निर्देशन डेहल हुइट ।

मन्त्रालय कुछ स्वास्थ्य संस्थासे बिरामीके उपचारबापत ढेर शुल्क लेना करल शुल्क सार्वजनिक करना कहल उहाँ बटैलैं । ‘बिरामीके उपचारबापत लग्ना रकमबारे जानकारी पैना प्रत्येक नागरिकके अधिकार हो कलेसे बिरामीके उपचार शुल्क सार्वजनिक ओ पारदर्शी करना रहल स्वास्थ्य संस्थाके कानूनी एवम् नैतिक कर्तत्व हो’, उहाँ जारी करल सूचनामे कहल बा ।

साथे अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासे प्रवाह हुइना सेवाके प्रकार ओ ओहर लागत रकम शीर्षकसमेत उल्लेख करके शुल्क सार्वजनिक करना मन्त्रालयसे आग्रह करल बा । मन्त्रालयसे बिरामीके लाग अत्यावश्यक प्राणवायु (अक्सिजन) के समेत अत्यधिक शुल्क लेहल, अनावश्यक परीक्षण करे लगाके बिरामीउप्पर थप आर्थिक व्ययभार बह्रल, उपचारके लाग आवश्यक पर्ना सामग्रीके बस्दोबस्त करना बिरामी अपनहे लगैना करल, आवश्यकसे ढेर औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीद करना लगाइल गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेलो सरकारमार्फत ओ कुछ गुनासा सामाजिक सञ्जाल आइल मन्त्रालयसे जनैले बा ।

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