थारु राष्ट्रिय दैनिक
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सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्चमे मुद्दा

पहुरा | २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार
सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्चमे मुद्दा

काठमाडौं, २७ जेठ । संवैधानिक प्रावधान विपरित सुदूरपश्चिम सरकार गठन करल कटि सर्वाेच्च अदालतमे रिट दर्ता हुइल बा । सुदूरपश्चि प्रदेश प्रमुखके कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदके कार्यालय सुदूरपश्चिम विरुद्ध कानून व्यवसायी ओ कानूनके विद्यार्थीसे संयुक्त रुपमे उत्पेषण परमादेशके आदेश जारी करे पाउँ कटि रिट निवेदन डेले बटैं ।

रिट निवेदन डेहुइयामे कैलाली घर रहल कमल सिंह राना, अधिवक्ता अपेक्षा निरौला ओ बाजुराके सुरेस रोकाया संयुक्त रुपमे रिट दर्ता करल हुइँट । नेपालके संविधानके धारा १६८ के उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीके सिफारिसमे प्रदेश सभाके सदस्यहुहनके ओरसे समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुल सदस्य संख्याके २० प्रतिशतसे ढेर नैहुइना मेरिक प्रदेश सभा गठन करेपरना संवैधानिक प्रावधान विपरित ११ जाने मन्त्री बनाइल रिट निवेदनमे उल्लेख बा ।

२० प्रतिशतसे ढेर १ शुन्य फेन बह्राइ नैहुइना उल्लेख करल बा । १० जानेसे बेरके मन्त्रीमण्डल बनाइ नैपैना हुइल ओरसे संविधानके धारा १६८ के (९) विरुद्ध हसइल कटि रिट मन्त्रीमण्डल पूनर्गठनके सक्कु कार्य उत्पेषणके आदेश बदर करे पाउँ कटि रिट दायर करल कानूनके विद्यार्थी समेत रहल रिट निवेदक सुरेस रोकाया बटैलैं ।

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