अनुमतिविना घरजग्गा व्यवसाय करलेसे ६ महिना कैद
काठमाडौं, २४ कुवाँर । अनुमति नइलेके घरजग्गाके कारोबार करुइयाहे आब सजाय हुइना बा ।
यी आघे घरजग्गा व्यवसाय ओ कारोबारके लाग कौनो अनुमतिपत्रके व्यवस्था नइहुइलेसे मालपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत अनुमति पत्रके व्यवस्थाहे अनिवार्य करे लागल हो ।
सरकारसे पेश करल सम्पत्ति शुद्धीकरणसंग सरोकार रख्न कुछ नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहे संसदके कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतके उपसमितिसे विधेयकके प्रतिवेदन मूल समितिमे पेश करले बा ।
प्रतिवेदनमे रहल मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामे अनुमति विपरीत घरजग्गाके कारोबार करलेसे कैद ओ जरिवानाके व्यवस्था बा ।
अनुमति नइलेके घरजग्गा कारोबार करुइयाहे २५ लाख रुप्या जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुनु सजाय हुइना व्यवस्था थपल बा ।
यी आघे ओसिन काममे संलग्नहे १० लाखसम जरिवानाके प्रस्ताव केल रहे । यैसिन मुद्दा सरकारवादी हुइना कहिके यी आघेक विधेयकमे परिकल्पना बा ।
घरजग्गा कारोबारमे अनुमतिपत्र लेना व्यवस्था सरकारसे तोकल ठाँउमे केल लागू हुई । उहाँफे तोकल सीमासे ढेर कारोबार करुइयाहे केल अनुमतिपत्र लेहे पर्ना व्यवस्था करे खोजल बा । घरजग्गा कारोबारीसे डेहल निवेदनके आधारमे पैना अनुमतिपत्र ५ वर्षके लाग हुई ।
सरकारसे अघिल्का बजेट वक्तव्यमेफे घरजग्गा कारोबारमे अनुमतिपत्र लेहे पर्ना ओ अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसे केल कारोबार करे पैना व्यवस्था लागू कैना घोषणा करल रहे । जौन हालसम कार्यान्वयन हुइल नइहो ।