उपनिर्वाचनहनहे निश्पक्ष व शान्तिपूर्ण रुपमे सम्पन्न करैना गृहमन्त्री लेखकसे निर्देशन
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ५ अगहन । गृहमन्त्री रमेश लेखक अगहन १६ गते हुई जैटी रहल उपनिर्वाचनहे निश्पक्ष ओ शान्तिपूर्ण रुपमे सम्पन्न करैना वातावरण बनैना सुरक्षा निकायके प्रमुखहुँक्रनहे निर्देशन डेले बटै ।
मंगरक रोज सुदूरपश्चिम प्रदेशके राजधानी धनगढीमे शुरु हुइलक प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीके उद्घाटन करटी गृहमन्त्री लेखक सुरक्षा निकायके प्रमुखहुँक्रननहे उ निर्देशन डेहल रहिट ।
ओस्टेक उहाँ सबसे पहिल आवश्यकता शान्ति कायम करैना हो, तर सुरक्षासंगे अनुशासनफे कायम करैना जरुरी बा रहल बटैलै ।
लोकतन्त्रके विकल्प लोकतन्त्र केल्ह हो, यकर रक्षा ओ सुदृढीकरण कैना हमार सक्कुजाहनके दायित्व रहल उहाँ बटैलै । उहाँ लोकतन्त्र मर्यादित व्यवस्था हुइल बटैटी लोकतन्त्रमे अनुशासन अनिवार्य रहल उल्लेख करलै ।
गृहमन्त्री लेखक सीमानाकामे हुइना राजस्व चुहावट, लागुऔषध नियन्त्रण, आत्महत्या, विपद, सवारी दुर्घटना जैसिन विषयमे गम्भीर हुके काम कैनाफे निर्देशन डेले बटै ।
उहाँ सुरक्षा अधिकारीहुकनहे निर्देशन डेटी कहलै, ‘अपनेहुक्रे काम करटी रहल बटी मने अटरेसे नैपुगी थप क्रियासिलता ओ सकृयता हुके काम करी, सक्कु समस्या समाधान हुई ।’
उहाँ सुरक्षा गोष्ठी औपचारिकतामे केल सिमित नैहुके सुदूरपश्चिम प्रदेशके शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सडक दुर्घटना लगायतके विषयमे गम्भीर समीक्षा करके अइना योजना बनैना बटैलै ।
गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीके अध्यक्षतामे हुइलक सुरक्षा गोष्ठीमे नेपाल प्रहरीके प्रमुख वसन्त कुवँर, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख लगायत सुदूरपश्चिमक सुरक्षा निकाय प्रमुख, नौ जिल्लाके प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख लगायतके सहभागीता रहे ।
उपनिर्वाचनके नौ संस्थाहे पर्यवेक्षणके लाग अनुमति
आयोगसे निवेदन आव्हान करलपाछे निवेदन डेहुइया नौ ठो संघ संस्थाहे पर्यवेक्षण कैना अनुमति डेहल बा ।
अनुमति पउइया संस्थामे नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल ओ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) रहल बा ।
यिहे अगहन १६ गते अँटवारके रोज हुइना स्थानीय तह उपनिर्वाचनके पर्यवेक्षण कैना इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहे स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ के अनुसूची–६३ बमोजिम कार्तिक २६ गतेसे ३० गतेसम ५ दिनके समय डेहलमे तोकल अवधिभिटर निवेदन डेहल ९ संस्थाहे स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका,२०८१ के दफा १९७ बमोजिम स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ के पर्यवेक्षण कैना अनुमति डेना आयोगसे मंगरके रोज निर्णय करल रहे ।
जेम्ने अनुमति प्राप्त संस्थासे खटैना स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका,२०८१ के दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगल पर्यवेक्षकके संख्या यकिन करके सक्कु स्थानीय तहके पर्यवेक्षण रना ओ एक मतदान केन्द्रमे एक संस्थासे ढेरमे २ जानेसम पर्यवेक्षक रना करके राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध करैना आयोग जनैले बा । ओस्टेक करके काठमाण्डौं उपत्यकामे रहल पर्यवेक्षकहुकनहे आयोगके सचिवालयसे ओ जिल्लामे रहल पर्यवेक्षकहुकनहे सम्बन्धित प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसे पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण डेना निर्णय हुइल बा ।
निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन कैना
उपनिर्वाचन हुइना ३३ जिल्लाके ४४ स्थानीय तहमे निर्वाचन आयोगके अगहन १ के निर्णयसे अगहन २ गतेसे निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू हुइल ओरसे ओकर प्रभावकारी कार्यान्वयनके लाग जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसे निर्णय करके आचारसंहिताक पालना कैना करैना जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिके काम, कर्तव्य ओ अधिकारके अतिरिक्त कार्य कैना व्यवस्था मिलैना आयोग जनैले बा ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ के दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताके पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसे कैना पैना निर्वाचन खर्चके सम्बन्धमे नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कौनो कार्यालय वा व्यक्ति मार्फत आवश्यक सूचना ओ विवरण लेके तत्काल कारवाही कैना जनागिल बा ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ के परिच्छेद ४ के राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलके भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिसे पालना करे पर्ना आचरण जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला सम्बन्धी विषय, सवारी साधनके प्रयोग ओ सञ्चार माध्यमके प्रयोग सम्बन्धी विषय ओ निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विषयमे दैनिक विवरण लेना बा ।
अनुगमन अधिकृत ओ जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसे आचारसंहिता उल्लंघनक विषयमे तत्काल कारवाही प्रारम्भ कैना ओ कौनो द्विविधा उत्पन्न हुइलमे टेलिफोन, एस.एम.एस., एवम् इमेल वा अन्य कौनो उपयुक्त माध्यम मार्फत आयोगसे निकासा लेके कारवाही टुंग्यइना आयोग जनैले बा ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकार ओ प्रदेश सरकारके मन्त्री ओ स्थानीय कार्यपालिका तथा ओकर पदाधिकारीसे आयोगके अनुमति नैलेके निर्वाचन क्षेत्रमे उपस्थित हुइल वा प्रचार प्रसार कार्यमे संलग्न हुइल पैलेसे आवश्यक जाँचबुझ करके निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारवाही प्रारम्भ कैना ओ द्विविधा हुइलमे उपयुक्त माध्यमसे यथाशक्य हाली प्राप्त हुइना करके आयोगमे सिफारिस करके पठैना कहल बा ।
उपनिर्वाचनबारे जानकारी करैना आयोगसे कल सेन्टर सञ्चालन
निर्वाचन आयोगसे १६ अगहनमे हुइना स्थानीय तह उपनिर्वाचनबारे प्रश्न, गुनासा ओ जिज्ञासा सुनेक लाग कल सेन्टर सञ्चालनमे ल्यन्ले बा ।
आयोगसे मंगरके रोज विज्ञप्ति जारी करटी १६ अगहनमे हुइना स्थानीय तहके उपनिर्वाचन प्रयोजनके लाग मतदाताके प्रश्न, गुनासा ओ समस्या समाधान कैना उद्देश्यसे कल सेन्टर सञ्चालनमे ल्यानल जननैले बा ।
कल सेन्टरसे मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यक्रम, उम्मेदवारी दर्ता, मतदान प्रक्रिया लगायतके सक्कु विषयमे आम मतदाता एवम् सर्वसाधारणहे जानकारी उपलब्ध हुइना आयोग जनैले बा ।
आयोगसे मंगरके सकारे ७ बजेसे साँझ ७ बजेसम सञ्चालन हुइना करके आयोग परिसरमे निःशुल्क (टोल फ्री) नम्बर ११०२ मे कल करके उपनिर्वाचनके विषयमे अपन प्रश्न, गुनासा ओ जिज्ञासा धारे सेक्ना जनैले बा ।