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डोटीमे बालविवाह प्रहरीसे बदर

पहुरा | ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार
डोटीमे बालविवाह प्रहरीसे बदर

डोटी, ३० जेठ । डोटीमे उमेर नैपुगके करल १ बालविवाह प्रहरी बदर करले बा । जिल्लाके सायल गाउँपालिकाके २१ वर्षिय युवक दिपायल सिलगढी नगरपालिकाके १७ वर्षके बालिकासँग हाले करल विवाहहे प्रहरी बदर करल हो ।

जिल्ला प्रहरी कर्यालय डोटीके प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी ईन्द्रबहादुर मल्लके अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाके नगरस्तरीय बाल क्लब २० वर्ष नैपुगल बालिकाके विवाह हुइल कटि रद्द कराइपाइ कहिके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमे उजुरी करल ओरसे छानबिन पश्चात उ विवाह बालविवाह हुइल डेखाइल ओरसे बदर करल हो ।

विवाहहे बदर करके बालिकाहे आफन्तके जिम्मा लगाइल नगरस्तरीय बाल सञ्जालके संयोजक अनिस सेन जानकारी डेलैं ।

कानूनी रूपमे २० वर्षसे कम उमेरमे विवाह करलेसे बालविवाह अन्तर्गत पर्ना हुइल ओरसे बदर करना उजुरी परलपाछे उ विवाह बदर करके कानून विपरीत विवाह करुइयाहे कानून बमोजिम सजाय हुइना जिल्ला प्रहरी कार्यालयके प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्ल बटैलैं ।

उहाँ कलैं, ‘बालविवाह करल उजुरीपाछे हम्रे विवाह बदर करले बटि, जन्टीजन्टी कानून विपरीत विवाह करुइयाहे कारबाही हुइ ।’

जिल्लामे बिटल वर्षमे छोट उमेरमे छाइक विवाह करके पुण्य प्राप्त हुइना कटि बालविवाह करना चलन अभिन कायमे रहल कारण बालविवाह प्रश्रय पाइल स्थानीयवासी दीपक थापा बटैलैं ।
पुण्यके नाममे जिल्लामे बालविवाह बह्रल ओरसे यहाँक स्थानीय तह बालविवाह अन्त्य करना कटि रणनीतिक योजना तयार करके लागु करलेसे फेन उ योजना यहाँक गाउँघरमे लागु हुइ सेकल नैहो ।

बालविवाह करुइयाहे कानूनी दायमा नाने नैसेकल कारण बालविवाह ओस्टेक ओस्टे रहल सामाजिक क्षेत्रमे काम करटि आइल टमान संघ संस्थाके बुझाइ बा ।

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