अन्तरिम आदेशके लाग ६ गते पेसी

काठमाडौं, ३० जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमे परल मुद्दाके आगामी असार ६ गते थप सुनुवाइ हुइक लाग बा ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीके एकल इजलाससे आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशके लाग पेसी तोकल बा । कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया ओ अधिवक्ता अपेक्षा निरौलासे दर्ता करल रिटके अँट्वार अधिवक्ता महेश भट्टराई, दलबहादुर धामी , रामबहादुर शाह, अपेक्षा निरौला बहस करले रहैं ।
अँट्वारके बहस सुनके निवेदनके माग बमोजिमके आदेश काहे जारी नैकरे परना हो ? आदेश जारी हुइ नैपरना आधार ओ कारण सहित पेस करना कहल बा । अँट्वार जारी हुइल आदेशमे १५ दिनभित्रे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके मुख्य न्यायाधिवक्ताके कार्यालयसे लिखित जवाफ पेस करना आदेश जारी करल बा ।
संविधानके धारा १६८ के उपधारा (९) मे कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतसे ढेर नैहुइना मेरिक प्रदेश सरकार गठन करेपरना संवैधानिक प्रावधान बा । मने, प्रदेश सरकार विस्तार करेबेर उ प्रावधान मिचल कटि बिफेक रोज रिट निवेदन गर्दा करल रहे ।

