मास्क बिना सार्वजनिक सवारी ओ कार्यालयमे प्रवेश निषेध
पहुरा |
६ बैशाख २०७८, सोमबार

पहुरा समाचारदाता
धनगढी,६ बैशाख । सरकार मास्क नइलगाइलहुकनके सरकारी कार्यालय ओ सार्वजनिक सवारीमे प्रवेश नइडेना निर्णय करले बा ।
मन्त्रिपरिषद्के सोम्मार बैठल बैठकसे पास करल ‘लौवा भेरियन्ट सहितके कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम आदेश’ सार्वजनिक सवारीमे मास्क अनिवार्य करल बा ।
सिट क्षमता बराबर केल यात्रु धारे पैना ओ कौनो यात्रु मास्क नइलगाके अइलेसे ढेरमे १० रुप्या लेके सवारी चालक/सहचालकसे मास्क उपलब्ध कराई पर्ना बा । मास्क नइलगुइयाहे भर सार्वजनिक सवारीमे चढे नइडेना निर्णयमे उल्लेख बा ।
ओस्टेक सार्वजनिक कार्यालय, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सपिङ मलमेफे मास्क अनिवार्य करल बा । मास्क नइलगुइयाहे कार्यालय ओ पसलमे प्रवेश नइडेजाई ।
