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मास्क बिना सार्वजनिक सवारी ओ कार्यालयमे प्रवेश निषेध

पहुरा | ६ बैशाख २०७८, सोमबार
मास्क बिना सार्वजनिक सवारी ओ कार्यालयमे प्रवेश निषेध

पहुरा समाचारदाता
धनगढी,६ बैशाख ।
सरकार मास्क नइलगाइलहुकनके सरकारी कार्यालय ओ सार्वजनिक सवारीमे प्रवेश नइडेना निर्णय करले बा ।

मन्त्रिपरिषद्के सोम्मार बैठल बैठकसे पास करल ‘लौवा भेरियन्ट सहितके कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम आदेश’ सार्वजनिक सवारीमे मास्क अनिवार्य करल बा ।

सिट क्षमता बराबर केल यात्रु धारे पैना ओ कौनो यात्रु मास्क नइलगाके अइलेसे ढेरमे १० रुप्या लेके सवारी चालक/सहचालकसे मास्क उपलब्ध कराई पर्ना बा । मास्क नइलगुइयाहे भर सार्वजनिक सवारीमे चढे नइडेना निर्णयमे उल्लेख बा ।

ओस्टेक सार्वजनिक कार्यालय, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सपिङ मलमेफे मास्क अनिवार्य करल बा । मास्क नइलगुइयाहे कार्यालय ओ पसलमे प्रवेश नइडेजाई ।

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