थारु राष्ट्रिय दैनिक
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‘ कैलालीमे निषेधाज्ञ खुकुलो ’

होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजा तथा चिया पसल बाहेक सक्कु पसल खोले पैना

पहुरा | ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजा तथा चिया पसल बाहेक सक्कु पसल खोले पैना

पहुरा समाचारदाता
धनगढी,३१ जेठ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली कुछ मात्रमे निषेधाज्ञ खुकुलो बनैले बा । निषेधाज्ञहे असार १ गतेसे असार ७ गतेसम निरन्तरता डेटी पहिलेक तालिकाहे कुछ परमार्जन करल प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल बटैलै । जेठ २० गते जारी हुइल आदेशमे उल्लेख हुइल बुदामे देहाय बमोजिम बाहेक और सक्कु यथावत कायम रख्ना कहल बा ।

कोभिड–१९ से संक्रमित हुइल ओ भारतलगायत विदेशसे आइल व्यक्ति अनिवार्य ओ सुरक्षित रुपमे १४ दिनसम आइशोलेशनमे बैठना, सम्बन्धित स्थानीय तह ओकर नियमित अनुगमन कैना कहल बा ।

अतिआवश्यक सेवा प्रदान कैना सरकारी कार्यालय, सार्वजानिक संस्थान बाहेकके और सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायसे सक्कु मेरिक सेवा हाल बन्द कैना, कार्यालय भर सीमित कर्मचारी धारके खुला कैना, अत्यावश्यक सेवाभिटर पर्ना सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायके प्रमुखसे न्यूनतम संख्यामे केल सेवा संचालन कैना व्यवस्था मिलैना कहल बा ।

बीमा बैक तथा वित्तीय सेवाके हकमे सकारे ८ बजेसे दुपहर १२ बजेसम केल संचालन कैना, और विषयके हकमे नेपाल राष्ट्र बैकसे जारी करल निर्देशन बमोजिम रहना कहल बा । मनैनके भिडभाड हुइना मेरिक कार्यक्रम सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहोरी, नाँच घर, क्लव, स्वीमिङ पुल, पार्क, मनोरन्जनस्थल, सैलुन, व्यूटीपार्लर, हेल्थ क्लव, फुटसल, जिमखाना, पुस्ताकालय, संग्राहलय, सामुहिक खेल्ना दर्शक सहित खेलकुद बन्द रहना कहल बा ।

का का संचालन कैना टे ?

खाद्य सामग्रीके पसल, निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स ओ भाडा वर्तनके पसल, पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल, कपडा तथा फेन्सी पसल ओ टेलरिङ सेन्टर सकारे ६ बजेसे डुपहरके ११ बजेसम खोले सेक्ना कहल बा ।

वर्कसप ढेरमे तीन जाने केल कामदार धारके सकारे ८ बजेसे साँझ ६ बजेसम खोल्न, होटल, रेष्टुरेन्ट खाजा तथा चिया पसल पूर्ण रुपमे बन्द रहना मने स्वास्थ्य सुरक्षाके मापदण्ड पालना करटी सकारे ८ बजेसे साँझ ८ बजेसम होम डेलिभरी तथा टेक अवे सेवा केल डेहे सेक्ना कहल बा ।

पाठयपुस्तक तथा स्टेशनरीके सामग्री बोकल सवारी साधान निर्वाध रुपमे संचालन करे पैना, उद्योगधन्दा, कलकारखाना ओ निर्माण कार्यमे प्रयोग हुइना कच्चा पदार्थ, गोलिय काठ ओ बाँस जैसिन सामाग्री स्वास्थ्य सुरक्षाके मापदण्डके पूर्ण पालना करके जिल्ला भिटर ओसारपसार करे पैना कहल बा । और जिल्लामे निकासी करे परलेसे सम्बन्धित जिल्लासे ओसरपसारमे प्रतिबन्ध लगाइल अवस्थामे बाहेक केल निकासी करे पैना बा ।

सावरी पास नइचाहना कहिके उल्लेख हुइल ओ अत्यावश्यक सेवामे प्रगोग हुइना सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायके सवारी साधान बाहेक और सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायके सवारी साधान संचालन नइकैना, मने कार्यालय अइना जैना कर्मचारीसे प्रयोग कैना सवारी साधान कर्मचारी परिचयपत्रके आधारमे छुट डेना कहल बा ।

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