ढेरजैसिन मासु पसल फोहोर तथा मापदण्ड विपरित
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २४ भदौ । धनगढी उपमहानगरपालिकाके टमान ठाउँमे सञ्चालित अधिकांश बधशाला ओ मासुपसल फोहर तथा मापदण्ड विपरित रहल बा ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाके धनगढी चौराह, भन्सार रोड, बैयाबेहरी, उत्तरबेहडी, क्याम्पसरोड फुलवारी लगायत नगरके तमान ठाउँमे सञ्चालित अधिकांश मासु पसल फोहरके साथे दर्ता बिना सञ्चालन हुइटी रहल हो ।
उपमहानगरपालिकासे बधशाला, मासु पसलहे सुधार तथा व्यवस्थित बनाइक सञ्चालकहुक्रनहे समयसमयमे अल्टीमेटम फेन डेहठ् । मने कानुनी रुपमे कडासे प्रस्तुत नाइ हुइलके कारन आभिनसम मासु पसल व्यवस्थित हुइ नाइ सेकल हो । इहीसे मासु पसलमे मासुके गुणस्तर ओ स्वच्छता कायम राख्न उपमहानगरपालिका चुकल बावै ।
ओस्टके अनुगमन टोलीके फितलो अनुगमनसे फेन माछा मासु पसल सञ्चालकहुक्रे बासी माछमच्छी बेच्ना ओ ढिउर मूल्यमे विक्री वितरण करटी रहल पाइल बा ।
कुछ दिन पहिले माछमच्छीनके मुल्य एक्कासी बह्रल रहे । मने आजकल कुछ गिरावट आके ब्रोइलर प्रतिकिलो २ सय ६० ओ लोकल मुर्गी ७ सय रुप्या किलो विक्री वितरण हुइटी रहल जनाइल बा ।
यहोर टरटिहारमे किल करजैना बजार अनुगमनसे फेन ओइसीन समस्या डेखगैल उपभोक्ताहुक्रनके गुनासो रहल बा । नगरके तमान क्षेत्रमे मासु पसल खुल्ला ओ एकदमे फोहर ठाउँमे सञ्चालन रहल डेखजाइठ् । जिहीसे सिधे सर्वसाधारणके स्वास्थ्यउपर खेलवाड करल डेखजाइठ् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाके सामाजिक विकास अधिकृत टंक विष्ट धनगढीमे सञ्चालित मासुपसल कुछ हदसम व्यवस्थित हुइल बटैलै । उहाँ समय समयमे करल अनुगमनसे फेन मासु पसलेहुक्रे पसलहे व्यवस्थित कैना ओर लागल बटैलै । धनगढी उपमहानगरपालिका भिट्टर जम्मा ८२ ठो किल माछा मासु पसल दर्ता कैकै व्यवस्थित रुपमे सञ्चालन हुइटी रहल जनाइल बा ।
पोल्ट्री तथा माछा मासु व्यवसायी संघके अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद यादव फेन मासुपसलहुक्रे अनुगमन टोलीहे अटेर करल बटैलै । उहाँ समयसमयमे सञ्चालकहुक्रनहे व्यवस्थित ओ दर्ताके लाग जोड डेलेसे फेन ध्यान नाइ डेहल बटैलै । नगरभित्तर छ्यापछ्याप्टी रुपमे अव्यवस्थित मापदण्ड विपरित माछा मासु पसल सञ्चाल रलेसे फेन नटे व्यवस्थित न कौनो कारवाही हुइठ् ।
कुछ दिन पहिले वाणिज्य कार्यालयके अनुगमन टोलीसे अव्यवस्थित ओ ढिउर मूल्यमे मासु बेच्टी रहल धनगढीके देवहरिया स्थित एक मासुपसलहे कारवाही समेत करले बा ।
पशु वधशाला ओ मासु जाँच ऐन, २०५५ के उपदफा (१) वा (३), दफा ९, दफा १० के उपदफा (२), दफा ११ के उपदफा (३) वा दफा १२ के उपदफा (२) उल्लंघन करके माछा मासुके खरिद बिक्रि ओ बध कर्ना व्यक्तिहे पहिल पटक हुइलेसे पाँचहजार रुपैयाँसम ओ दोसर पटकसे पटकै पिच्छे दशहजार रुपैयाँसम जरिवाना वा एक महिनासम कैद वा दुनु सजाय हुइना प्रावधान बा ।
ओस्टके विना इजाजत पसल सञ्चालन करल अवस्थामे दफा ३, दफा ११ के उपदफा (१) वा (२) वा दफा १३ उल्लंघन करुइया व्यक्तिहे पहिल पटक हुइलेसे दश हजार रुपैयाँसम ओ दोसर पटकसे पटकै पिच्छे बीस हजार रुपैयाँसम जरिवाना वा तीन महिनासम कैद वा दुनु सजाय हुइना उ ऐनमे व्यवस्था रहल बा ।
ओस्टके पशु वधशाला ओ मासु जाँच ऐन, २०५७ (संसोधन) के दफा ८ अनुसार मासु बिक्रेताहुक्रे आपन पसलसे बिक्री करजैना मासु नियम १५ अनुुसार छाप वा चिन्ह लगाइल हुइ पर्ना, छाप वा चिन्ह लगाइल(बाँकी ३ पेजमे) मासुके अंश बिक्रीके अन्तिम समयसम डेख्ना मेरके राखे पर्ना, मासुमे पानी छिटे वा मासु पानीमे डुबाइ पानीमे भिजाइल कपडासे छोपे नाइ पैना उल्लेख रहल बा ।
कलेसे मासु झुण्ड्याइबर छाना, भित्ता, भुईया वा खम्वामे नाइ छुना मेरके झुण्ड्याइना, मासु तौलन ढक तराजुहे अन्य वस्तु वा भुईयामे लसपस नाइ हुइना मेरके राखे पर्ना, प्रयोग नाइ हुइल अवस्थामे डुग्गी तथा टेबल सफासे रहना मेरके छोपे पर्ना उल्लेख रहल बा ।
कलेसे मासु बिक्री कैना पसलके बिक्री कक्ष पानी नाइ जम्ना ओ नाइ सोख्ना मेरके सजिले सफा करे सेकजैना ओ चिंरै, किरा, मुस प्रवेश करे नाइ सेकना मेरके बनाइल हुइ पर्ना बा । पसलके भिटामे पक्का खालके ओ सजिले सफा करे सेकजैना तथा सिलिङ ढुर ओ मैल नाइ गिरना ओ पानी नाइ चुहना मेरके बनाइल हुइ पर्ना लगायत रहल बा ।