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बलात्कार ओ यातानाके दोषीहे कानूनी दायरामे नन्ना माग

पहुरा | १९ आश्विन २०७७, सोमबार
बलात्कार ओ यातानाके दोषीहे कानूनी दायरामे नन्ना माग

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १९ कुवाँर ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशके बझाङ जिल्लास्थित बुङल नगरपालिकाके २१ बरसके महिला उप्पर अपने गोसिया, ससुरुवा ओ ओइनके सहयोगमे और व्यक्तिसे दुई बरससे बार–बार बलात्कार, याताना डेहल घटनाके हाली अनुसन्धान करके दोषीहे कानूनके दायरामे नन्ना माग करल बा ।

बार–बार बलात्कार, याताना डेहल कारण पीडित महिलाके शारिरीक तथा मानसिक स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक हुइल घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशके ध्यानाकर्षण हुइल बा ।

आयोगके प्रमुख झंकर बहादुर रावलसे हस्ताक्षेरित विज्ञप्तीमे घटनाके अनुसन्धान ओ पीडितके हालके स्वास्थ्य उपचारके अवस्थाके सम्बन्धमे आयोगहे हाली जानकारी करैना जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओ जिल्ला अस्पताल बझाङहे पत्रचार करल जनागिल बा ।

पछिल्का समयमे देशभर ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशके टमान ठाउँमे श्रृखलाबद्ध रुपमे बलात्कार, बलात्कारपाछे हत्या ओ यौनहिंसाके घटना बढल ओरसे महिलाहुक्रे स्वतन्त्र, भयरहित, ओ मर्यादितरुपमे बाँचे ओ जीवन यापन करे नइपाइल आयोगसे प्रेषित विज्ञप्तिमे जनाइल बा ।

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