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जिल्ला प्रशासन कैलालीसे निषेधाज्ञा आदेश जारी (विज्ञप्तिसहित)

पहुरा | १ कार्तिक २०७७, शनिबार
जिल्ला प्रशासन कैलालीसे निषेधाज्ञा आदेश जारी (विज्ञप्तिसहित)

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १ कार्तिक ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसे निषेधाज्ञा आदेश जारी करले बा ।

जिल्लामे कोभिड १९ के संक्रमण दिन प्रतिदिन बर्हटी गैल ओ हाल ढिउर व्यक्ति संक्रमित हुइटी रहल परिप्रेच्छमे जीवनयापनहे समेत क्रमशः सहज कैटी जैना ओ कोभिड १९ के संक्रमण समेतहे नियन्त्रण कैके जनताके जीवन रक्षाके लाग निषेधाज्ञा आदेश जारी करल हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरासे हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करटी संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार थप उपाय अवलम्बन कैना बाञ्छनीय रहल ओरसे कार्तिक १ गतेसे औरे ओदश नाइ आइटसमके लाग स्थानीय प्रशासन एने, २०२८ ओ संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम जिल्ला भर निषेधाज्ञा जारी करल हो ।

उ अवधमीमे कौनो मेरके मेला, जत्रा, महोत्सव, समूहमे खेलजैना खेलकुद प्रतियोतिा तथा मनैनके अनावश्यक भिडभाड ओ जमघट हुइना खालके कौनो फेन कार्य नाइ करे पैना उल्लेख करल बा । ओस्टके कौनो फेन मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जित, गुरुद्धारा लगायत धार्मिक ओ सांस्कृृतिक महत्वके स्थानमे नित्य पूजापाठ आराधना बाहेकके मनैनके भेला जम्मा हुइना मेरके पूजा अर्चना, उत्स, भजन, किर्तन, वली लगायत कौनो फेन कार्य नाइ करे पैना कहल बा ।

कलेसे कौनो राजनीतिक दल, संघ संस्था, क्लब, समह ओ सञ्जालसे भेला जम्मा होके शुभकामना आदान प्रदान कैना लगायत कौनो फेन मेरके कार्य नाइ कैना नाइ करे पैना कहल बा ।

उ आदेशके उल्लंघन कैना वा आदेशके पालना कैना करैना कार्यमे अवरोध करुइया जोकुहीहे प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही कैना जारी आदेशमे उल्लेख करल बा ।

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