ढुंगा, गिट्टी निकासी सम्बन्धी बजेटके योजना कार्यान्वयन नैकरना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ४ असार । सर्वोच्च अदालत नेपालके टमान जिल्लासे ढुंगा, गिट्टी लगायतके वस्तु निकासी करेक लाग सरकार बजेटमार्फत नन्ना व्यवस्था कार्यान्वयन नैकरना अन्तरिम आदेश डेले बा ।
सर्वोच्च अदालतके संवैधानिक इजलाससे शुकके अइसिन आदेश डेहल हो ।
‘नेपाल सरकारके आ.व. २०७८÷०८९ के आयव्ययके सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यके बुँदा नम्बर १९९ के व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नैलागटसम कार्यान्वयन नैकरना नैकरैना, यथास्थितिमे ढरहो,’ संवैधानिक इजलासके अन्तरिम आदेशमे कहल बा ।
गिट्टी, ढुंगा निकासीके लाग सरकार बजेटमार्फत नानल कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमे रिट निवेदन परल रहे । उ रिट निवेदनउप्पर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराके अध्यक्षताके संवैधानिक इजलाससे अन्तरिम आदेश जारी करल हो । संवैधानिक इजलासमे न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की ओ विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहैं ।
सरकारसे नानल उ योजनासे नेपालके चुरे दोहन हुइल कटि चौतर्फी विरोध हुइल रहे । मने सरकार भर चुरे दोहन नैहुइना मेरिक ढुंगा गिट्टी निकासी करके व्यापार घाटा कम करके लाग उ योजना आघे सारल कटि अपन योजनाके बचाउ करटि आइल रहे ।
